मप्र के तीन सरकारी विभाग यथा जल संसाधन, लोक निर्माण एवं लोक सवास्थ्य यांत्रिकी में पदस्थ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें सुरक्षित ढंग से रखना होगी अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। ये ताजा निर्देश राज्य शासन ने ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा कंस्ट्रक्शन एम्प्लाईज ट्रेड यूनियन द्वारा इन तीनों विभागों के विरुध्द लगाई गई याचिका पर दिये निर्णय के पालन में जारी किये हैं।
राज्य शासन ने अपने निर्देशों में कहा कि इन तीनों विभागों के दैवेभो कर्मियों की सेवा पुस्तिका का सही ढंग से वार्षिक संधारणर एवं उनकी सुरक्षा की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में कार्यरत समस्त दैवेभो कर्मियों को सूचित किया जाये। यदि सेवा पुस्तिकाओं का सही ढंग से संधारण एवं सुरक्षा नहीं की जा रही है तो इसके लिये तीनों विभाग सुरक्षा की कार्यवाही करें एवं इस प्रकार की त्रुटि भविष्य में न हों, इसका ध्यान रखें अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुध्द नुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- डॉ नवीन जोशी
दैवेभो कर्मियों की सेवा पुस्तिकायें अब सुरक्षित रखनी होंगी
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