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एमएसएमई विभाग व चिकित्सा कौंसिल की सेवायें अब लोक सेवा गारंटी के तहत मिलेंगी

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Place: Bhopal                                                👤By: प्रतिवाद                                                                Views: 18948

मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तथा चिकित्सा कौंसिल की सेवायें अब उद्योगपतियों एवं व्यवसाईयों, डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेंगी। इसके लिये राज्य सरकार ने नया प्रावधान कर दिया है।



नवीन प्रावधान के तहत एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत टर्मलोन पर ब्याज अनुदान सहायता की स्वीकृति का आवेदन संबंधित वित्तीय संस्था का निर्धारित प्रपत्र में क्लेम फार्म की जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति पर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र का महाप्रबंधक तीस कार्य दिवस में आवेदन पर निर्णय लेगा। इस आवेदन पर जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णय कराने के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को तीस कार्य दिवस में इस पर निर्णय लेना होगा।



इसी प्रकार, एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत प्रवेश कर छूट, पूंजी अनुदान सहायता की स्वीकृति एवं वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुती एवं समिति से निर्णय कराने के लिये भी उक्त प्रकार की प्रक्रिया रहेगी यानी संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र का महाप्रबंधक तीस कार्य दिवस में आवेदन पर निर्णय लेगा। इस आवेदन पर जिला स्तरीय सहायता समिति से निर्णय कराने के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को तीस कार्य दिवस में इस पर निर्णय लेना होगा।



इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कौंसिल की सेवाओं के अंतर्गत रजिस्ट्रार मेडिकल कौंसिल 30 कार्य दिवस में एमबीबीएस कोर्स उपरान्त प्रोविजनल पंजीयन, स्थायी पंजीयन, अन्य राज्यों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाईयों को रेसिप्रोकल पंजीयन देगा तथा 15 कार्य दिवस में प्रोविजनल पंजीयन की डुप्लीकेट प्रति, स्थायी एवं रेसिप्रोकल पंजीयन की डुप्लीकेट की प्रति तथा अन्य राज्य में पंजीयन के लिये एनओसी देगा। इसी प्रकार मप्र डेन्टल कौंसिल की सेवाओं के अंतर्गत रजिस्ट्रार डेन्टल कौंसिल 30 कार्य दिवस में बीडीएस दंत चिकित्सा स्नातकों के लिये कोर्स के पश्चात नीवन पंजीयन, पंजीयन का नवीनीकरण, योग्य डीएमडीएच एवं डोरा के लिये पंजीयन तथा अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण करेगा तथा 15 कार्य दिवस में पंजीकृत दंत चिकित्सकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, गुड स्टेंडिंग प्रमाण पत्र, तथा उपनाम संशोधन का पंजीकरण करेगा।



उक्त के अलावा अब मप्र पैरामेडिकल कौंसिल की सेवाओं के अंतर्गत रजिस्ट्रार पैरामेडिकल कौंसिल 90 कार्य दिवस में पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर का पंजीयन, 3 कार्य दिवस में तत्काल पंजीयन, 45 कार्य दिवस में पंजीयन का नवीनीकरण, 30 कार्य दिवस में अन्य राज्य में कार्य के लिये एनओसी, माईग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट, मार्कशीट में त्रुटि सुधार करेगा तथा डुप्लीकेट पंजीयन देगा एवं 7 कार्य दिवस में उपाधि प्रमाण पत्र, गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट देगा।



इसी तरह मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल की सेवाओं के अंतर्गत रजिस्ट्रार नर्सेस कौंसिल 45 कार्य दिवस में एएनएम कोर्स पश्चात पंजीयन, जीएनएम कोर्स पश्चात पंजीयन, बीएससी नर्सिंग कोर्स पश्चात पंजीयन, पोसट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स पश्चात पंजीयन, एमएससी नर्सिंग कोर्स पश्चात पंजीयन, प्रोमोटी ट्रे एलएचवी कोर्स पश्चात पंजीयन, पोस्ट बेसिक बीएससी डिप्लोमा तथा पंजीयन की डुप्लीकेट प्रति देगा। 15 कार्य दिवस में एएनएम कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण, जीएनएम कोर्स पंजीयन का नवनीकरण, बीएससी नर्सिंग कोर्स पंजीयन का नवनीकरण देगा। 7 कार्य दिवस में एएनएम से जीएनएम के लिये माइग्रेशन लेटर, जीएनएम से पोस्ट बेसिक बीएससी के लिये माइग्रेशनल लेटर, एएनएम की मार्कशीट की डुप्लीकेट प्रति तथा जीएनएम मार्कशीट की डुप्लीकेट प्रति देगा।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि एमएसएमई विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की कौंसिल्स की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत दिये जाने का प्रावधान कर दिया गया है तथा अब संबंधित विभागों द्वारा सर्कुलर जारी किये जायेंगे तथा लोक सेवा केंद्रों से ये नई सेवायें लोगों को आनलाईन मिलने लगेंगी।







- डॉ नवीन जोशी







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