3 अप्रैल 2017, खाद्य आयुक्त विवेक पोरवाल ने जिले के सभी खाद्य अधिकारियों को हितग्राहियों के सौ फीसदी आधार दर्ज करवाने के निर्देश दिये हैं।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन प्राप्त करने वाले सभी परिवारों को अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार पंजीयन करना जरूरी हैं। आधार पंजीयन नहीं होने की स्थिति में भविष्य में राशन नहीं मिलेगा। आधार पंजीयन को 30 जून 2017 के बाद अनिवार्य कर दिया गया हैं। उन्होंने कहा है कि पीडीएस के उपभोक्ता हितग्राही अपने परिवार के सदस्यों के आधार और अपने राशन कार्ड को नजदीकतम पीडीएस दुकान पर पहुँचकर पीओएस मशीन के माध्यम से आधार की सीडिंग समय पर कराना सुनिश्चित करें। आयुक्त खाद्य श्री पोरवाल ने विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह विभागीय अमले को गतिशील बनाकर सौ फीसदी आधार पंजीयन करवाये। शासकीय उचित मूल्य दुकान पर ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के आधार का पंजीयन नहीं हुआ है उन्हें सूचित करें और आधार पंजीयन करवाये। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरी गंभीरता से करें।
आयुक्त खाद्य ने पीडीएस उपभोक्ता हितग्राहियों से भी भविष्य में राशन नहीं मिलने की असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार सार्वजनिक दुकान पर जाकर पंजीयन करवाने का आग्रह किया है।
आधार नहीं तो जून के बाद राशन नहीं मिलेगा
Place:
Bhopal 👤By: PDD Views: 17810
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