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मध्यप्रदेश में जमीन संबंधी तीन कानून प्रभावशील

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 17785

1 मई 2017, मध्यप्रदेश में जमीन संबंधी तीन कानून राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली के हस्ताक्षरों से प्रभावशील हो गये हैं। इनमें शामिल हैं : नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन कानून, आवास गारंटी कानून तथा नगरीय भूमिहीनों को पट्टा देने का संशोधन कानून।



प्रभावशील हुये नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन कानून के अंतर्गत अब नगरीय क्षेत्रों में आमोद एवं प्रमोद तथा यातायात के लिये अपनी भूमि देने वाले भूस्वामी को विकास अधिकारों के अंतरण यानी ट्रांसफर आफ डेवलपमेंट राईट्स का लाभ मिलेगा जिसके तहत वह दी गई भूमि के बदले अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र यानी एक्स्ट्रा फ्लोर एरिया रेशो प्राप्त कर सकेगा जिसका वह या तो स्वयं उपयोग कर सकेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बेच कर अंतरित कर सकेगा।



पूरे प्रदेश में लागू हुये आवास गारंटी कानून के तहत अब आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 45 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 60 मीटर की किफायती मूल्य पर आवास अथवा नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। यह उन्हीं पात्र परिवारों को मिलेगा जिनके पास प्रदेश में कहीं कोई आवास या प्लाट न हो। परिवार में सामान्यत: पति/पत्नी, उनके अव्यस्क बच्चे और 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे शामिल रहेंगे लेकिन यदि परिवार में विधवा/तलाकशुदा पुत्री, बहन, पुत्रवधु, पिता, माता, ससुर/सास अथवा शारीरिक रुप से विलांग भाई, बहन, पुत्र, पुत्री जो पूर्ण रुप से आश्रित हैं तथा एक ही छत के नीचे निवासरत हैं, परिवार का भाग माने जायेंगे।



इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिये मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना संशोधन कानून प्रभावशील हो गया है। इसके तहत 31 दिसम्बर,2014 तक काबिज लोगों को जिस स्थान पर रह रहे हैं उसका नि:शुल्क पट्टा दिया जायेगा।





- डॉ नवीन जोशी

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