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अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोक सेवा के तहत 15 दिन में मिलेगी...

Place: Bhopal                                                👤By: PDD                                                                Views: 17932

24 जुलाई 2017। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का मामला भी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत ला दिया है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करने हेतु आवेदन देने पर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम व नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 दिन के अंदर निपटारा करेंगे।



इसी प्रकार, राष्ट्रीय परिवार सहायता हेतु आवेदन करने पर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम व नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी 30 दिन के अंदर निपटारा करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तथा मुख्यमंत्री निकाह योजना में पंजीयन का आवेदन देने पर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम व नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 दिन के अंदर निपटारा करेंगे।



इसके अलावा मप्र नि:शुल्क छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना का लाभ तथा नि:शक्त विद्यार्थी हेतु छात्रगृह योजना, नि:शक्त व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ आवेदन देने पर संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय 15 दिनों में देंगे। मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ आवेदन देने पर संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय 30 दिनों में देंगे। छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रुप से अविकसित नि:शक्तजन के लिये सहायता अनुदान योजना का लाभ हेतु आवेदन का ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम व नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 दिन के अंदर निपटारा करेंगे।





- डा.नवीन जोशी





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