
6 अप्रैल 2025। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने राज्य भर में 14,986 वक्फ संपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा संशोधित वक्फ कानून के कार्यान्वयन के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण में पारदर्शिता लाना है।
भोपाल जिले में, 81 गांवों में स्थित 777 वक्फ संपत्तियों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इस सत्यापन में प्लॉट, मकान, जमीन और अन्य प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें किरायेदारी और कब्जे के रिकॉर्ड भी दर्ज किए जाएंगे। यह कार्य राजस्व विभाग की सहायता से किया जा रहा है।
संशोधित वक्फ कानून के तहत, वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य है, और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया गया है। प्रदेश में 23,118 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें मकान, दुकानें और अन्य सार्वजनिक और व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है, और उनसे प्राप्त आय को जमा करने की जिम्मेदारी भी बोर्ड की है।
इस सत्यापन प्रक्रिया से प्रदेश में अरबों रुपये की संपत्ति प्रभावित होने की संभावना है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, प्रदेश में 14,986 भू-संपत्तियों की जांच होनी है। सत्यापन के बाद, सभी जानकारी को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।
यह प्रक्रिया वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और इससे वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और उपयोग में अधिक पारदर्शिता आएगी।