महाधिवक्ता को पुनरीक्षित मानदेय स्वीकृत
1 अगस्त 2017। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में देवास में उद्योगों को जल प्रदाय करने के लिए स्विस चैलेंज प्रक्रिया में पुनर्संरचित योजना के तहत विकासकर्ता का चयन करने की अनुमति दी गयी। इस संबंध में सभी कार्यवाहियां एमपी एसआईडीसी लिमिटेड द्वारा की जायेगी।
मंत्रि-परिषद ने महाधिवक्ता मध्यप्रदेश/अतिरिक्त महाअधिवक्ता/ उप महा अधिवक्ता/ शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में पदस्थ विधि पदाधिकारियों, जिनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में शासन का पक्ष समर्थन के लिए की जाती है, को देय मानदेय में पुनरीक्षण की स्वीकृति दी। अब महाधिवक्ता को पुनरीक्षित निश्चित मासिक मानदेय 1 लाख 80 हजार, अतिरिक्त महाधिवक्ता को 1 लाख 75 हजार, उप महाधिवक्ता को 1 लाख 60 हजार, शासकीय अधिवक्ता को 1 लाख 25 हजार और उप शासकीय अधिवक्ता को 1 लाख रुपए मिलेगा।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रधान आरक्षक के चार पदों के सृजन की मंजूरी दी। इनका वेतनमान रुपए 5200-20200+2400 ग्रेड पे होगा।
मंत्रि-परिषद ने मंत्रालय के आठ तकनीकी कर्मचारियों को मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 के समान एक अप्रैल 2006 से द्वितीय समयमान वेतनमान रुपए 5500-9000 स्वीकृत करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मंत्रालय में कार्यरत दफ्तरी को देय विशेष वेतन राशि 50 रुपए को पुनरीक्षित कर 250 रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है।
मंत्रि-परिषद ने किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नालॉजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन 'आत्मा' को वर्ष 2017-18 में योजना एवं स्वीकृत कुल 1358 पदों की निरंतरता की स्वीकृति देने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना में वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि संविलियन के लिए शेष 260 सेवायुक्तों के लिए 10 अगस्त 2017 से छ: माह बढ़ाकर 10 फरवरी 2018 की गयी है।
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
Place:
Bhopal 👤By: PDD Views: 17952
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