
13 दिसंबर 2017। मध्य प्रदेश में रेप पीड़िता को पद्मावती सम्मान और रेपिस्ट को फांसी की सजा के प्रावधान को विधानसभा में मंजूरी के बाद राज्य सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है. सरकार रेप पीड़िताओं को बंदूक का लाइसेंस देने की तैयारी में है.
महिला एवं बाल विकास विभाग ने बकायदा एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. इस प्रस्ताव में दुष्कर्म पीड़िता को बंदूक का लाइसेंस देने का जिक्र किया गया है. इसके पीछे पीड़िता के आत्मनिर्भर और निडर बन आत्मविश्वास से आगे की जिंदगी गुजारने का तर्क दिया गया है.
हालांकि, सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव में एक संशोधन का सुझाव दिया गया है. सरकार का मानना है कि सशस्त्र नियम 2016 की शर्तों को पूरा करने पर ही रेप पीड़िता को हथियारों का लाइसेंस जारी किया जाए.
बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा. यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो गृह विभाग तुरंत लाइसेंस जारी करने की प्रकिया शुरू कर देगा.
रेपिस्ट को फांसी
महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा में दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2017 सर्वसम्मति से पारित हो गया.
विधेयक के अनुसार 12 साल से कम उम्र के किसी बालिका के साथ यदि बलात्कार होता है, तो उसके दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकती है. 12 साल से कम उम्र के किसी बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में सभी दोषियों को फांंसी की सजा दी जा सकती है.
पद्मावती सम्मान..!
राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पद्मावती फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के ऐलान के साथ ही महिलाओं के सम्मान के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को 'राष्ट्रमाता पद्मावती' पुरस्कार और वीरता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी.
राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस फैसले पर कहा था, 'मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सम्मान के लिए काम करने वाले को राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार देने का ऐलान किया है. सरकार भोपाल गैंगरेप पीड़िता को यह सम्मान देने पर विचार कर रही है.'