
14 दिसंबर 2017। प्रदेश की शिवराज सरकार ने दो साल पहले बनी राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2015 के तहत अब मप्र सड़क सुरक्षा कोष बना दिया है। इस कोष में राज्य शासन से प्राप्त राशि, भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय फण्ड से सड़क सुरक्षा के लिये दिये गये अनुदान, कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानि सीएसआर से प्राप्त राशि, अन्य स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त राशि एवं पुलिय विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वसूल किये गये शमन शुल्क की राशि आयेगी।
इस कोष से प्रदेश में सड़क सुरक्षा के उपायों जिनमें यातायात यांत्रिकी उपाय, यातायात शिक्षा एवं जन जागरुकता संबंधी गतिविधियां, यातायात एनफोर्समेंट संबंधी उपाय, आपातकालीन देखभाल संबंधी उपाय किये जायेंगे। इस कोष के माध्यम से मप्र राज्य की सीमा के अंदर स्थित सड़क मार्गों पर यातायात संचालन/सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के लिये, राशि का उपयोग किया जा सकेगा।
सड़क कोष के नियंत्रक गृह विभाग के सचिव होंगे तथा वे सड़क सुरक्षा से संबंधित क्रियाकलापों में राज्य सड़क सुरक्षा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन उपरान्त संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी को राशि करेंगे। कोष से सड़क सुरक्षा के लिये आवश्यक मरम्मत एवं सुधार भी किये जा सकेंगे तथा लोकप्रिय व्यक्तियों यानि सेलेब्रेटी तथा अन्य जनसुलभ प्रचलित मीडिया माध्यम द्वारा यातायात सुरक्षा के नियमों को जन सामान्य में प्रचारित करने का काम भी किया जायेगा।
सड़क सुरक्षा कोष से आपातकालीन स्थिति यथा दुर्घटना आदि में उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था के लिये निकटस्थ ट्रामा सेंटर से समन्वय तथा परिवहन भी किया जायेगा और आकस्मिक एवं त्वरित कार्यवाही हेतु दु्रत निकाय वाहनों यानि क्वीक इवेक्युएशन व्हीकल एवं संबंधित उपकरणों का क्रय एवं रखरखाव भी किया जायेगा। नया सड़क सुरक्षा कोष स्थापित होने से 22 साल पहले बनी मप्र सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 1995 निरस्त कर दी गई है।
- डॉ नवीन जोशी