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मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्वीकृति, निर्वाचन अधिनियम संशोधन, वृक्षारोपण नीति, सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्ति, रेल परियोजनाओं का हस्तांतरण और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 2854

25 जून 2024। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में आयोजित हुई। इस बैठक में विकासखण्ड स्तर पर कृषकों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के माध्यम से नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन और उपकरणों को युवा उद्यमियों और संस्थाओं को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। इस पहल से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हेल्थ कार्ड) जारी किए जाएंगे।

स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अधिनियम में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) में संशोधन का निर्णय लिया। भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के खण्ड (ख) में "प्रिंट मीडिया" सम्मिलित नहीं होने के कारण, इसे सम्मिलित करने हेतु म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा अनुसार संशोधन किया गया।

सी.एस.आर निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण नीति में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर./सी.ई.आर. निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन का निर्णय लिया।

सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्ति का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के युवाओं में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के प्रति उत्साह बढ़ेगा।

रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्यों का हस्तांतरण
मंत्रि-परिषद ने रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्यों को "परिवहन विभाग" से "लोक निर्माण विभाग" को सौंपे जाने के लिए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन का निर्णय लिया है। नई रेल लाइनों के प्रस्ताव और निर्माण कार्यों का समन्वय अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 और 45 में संशोधन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 पर स्वीकृति दी।

सुधारात्मक सेवाएँ और बंदीगृह विधेयक 2024
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएँ और बंदीगृह विधेयक 2024 को विधानसभा में पुनः प्रस्तुत कर पारित कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए जेल विभाग को अधिकृत किया गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण को भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद ने भारतीय खेल प्राधिकरण, भोपाल को खेल गतिविधियों के संचालन हेतु ग्राम गौरा, तहसील हुजूर, भोपाल में एक एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 9-क को निरस्त किए जाने की कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया।
वीर शहीदों के परिवारजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 50 प्रतिशत शहीद की पत्नी को और 50 प्रतिशत शहीद के माता-पिता को देने का निर्णय लिया गया।

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