
28 जून 2024। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मध्यप्रदेश पुलिस ने गौवंश के वध, खुले में मांस की बिक्री और अवैध परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर प्रत्येक जिले में पुलिस ने खुफिया तंत्र को सक्रिय किया और परिवहन मार्गों की निगरानी कर त्वरित कार्यवाही की। पिछले 6 महीनों में पुलिस ने 500 से अधिक अवैध परिवहन के मामले दर्ज किए हैं और 1000 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
6 महीनों में 500 से अधिक मामले दर्ज
7000 से अधिक गौवंश मुक्त
1000 से अधिक आरोपी गिरफ्तार, 300 से अधिक वाहन जब्त
सिवनी जिले में गौवध के सभी आरोपी गिरफ्तार
सिवनी में गौवध करने वाले आरोपी गिरफ्तार
सिवनी जिले में पुलिस ने गौवंश का वध करने के लिए नागपुर से आए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह साजिश नागपुर में रची गई थी, जिसमें स्थानीय लोगों की भी संलिप्तता पाई गई है। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया और पुलिस मुख्यालय भोपाल से लगातार मामले की मॉनिटरिंग की गई।
सख्त कार्रवाई
डॉ. मोहन यादव के पदभार ग्रहण करने के बाद दिसंबर 2023 में आयोजित बैठक के दौरान पुलिस को प्रदेश में गौवंश के अवैध परिवहन पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने पिछले 6 महीनों में 575 मामले दर्ज किए, 1121 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 7524 गौवंश को मुक्त कराया। 342 वाहन भी जब्त किए गए।
अवैध परिवहन करने वालों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई
अवैध परिवहन और गौवध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रतलाम जिले के जावरा में मंदिर में गौवंश के अवशेष फेंकने वाले चार आरोपियों के घर ढहाए जा चुके हैं। सिवनी जिले में भी तीन आरोपियों के चार घरों पर बुलडोजर चलाया गया। मुरैना के नूराबाद में गौवंश हत्या मामले में आरोपियों के दो मकान जमींदोज किए गए थे।
सीमावर्ती जिलों में विशेष नजर
पुलिस ने पिछले 10 वर्षों के अवैध परिवहन के ट्रेंड और रूट्स का विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार की। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच जैसे सीमावर्ती जिलों में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। जंगल और गांव के कच्चे रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है।
विशेष अभियान
मुख्यमंत्री द्वारा 11 जून 2024 को प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को गौवंश के अवैध परिवहन पर विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। 13 से 20 जून 2024 तक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें 70 मामले दर्ज किए गए, 124 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 38 वाहन जब्त किए गए और 528 पशु मुक्त कराए गए।
मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम
मध्यप्रदेश में गौवंश के वध और अवैध परिवहन पर प्रतिबंध है। मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भी गौवंश के वध पर प्रतिबंध है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पशु को पीटने, अत्यधिक सवारी करने, बोझा लादने और यातना देने पर रोक लगाई गई है। हाल ही में अधिकारियों को इन प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।