27 मार्च 2017, पुलिस मुख्यालय ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है । मुख्यालय द्वारा इस सिलसिले में सभी उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और रेल्वे के भी सभी पुलिस अधीक्षकों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।
पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी मामलेे की विवेचना /जांच के दौरान थाने आने वाले किसी भी आवेदक से कोई सामग्री नहीं बुलाई जायगी और न ही उससे वाहन उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा वाहनों में डीजल/पेट्रोल भराने का व्यय उठाने के लिए भी आवेदक से नहीं कहा जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इन जारी निर्देशों पर सख्ती से अमल करने को कहा है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रचलित एक प्रकरण में यह तथ्य सामने आया था कि थाने के स्टाफ द्वारा थाने आए आवेेदक से कागज, पेन आदि सामग्री की मांग की गई। इसी तरह आयोग के संज्ञान में यह तथ्य भी आया कि पुलिस द्वारा आवेदक से जांच कार्य के लिए वाहन उपलब्ध कराने या वाहन में डीजल/पेट्रोल भराने की मांग की गई।
आयोग द्वारा इन सब बातों के मद्देनजर यह अनुशंसा की गई कि आवेदक से कोई सामग्री नहीं मंगाई जाये और न ही उससे वाहन या डीजल/पेट्रोल की मांग की जाय। पुलिस मुख्यालय ने आयोग की इसी अनुशंसा के क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी कर अनुशंसा पर अमल करने के लिए कहा गया है।
- डा.नवीन आनंद जोशी
थाने में आने वाले आवेदकों से खर्चा-पानी न मांगे पुलिसकर्मी, पुलिस मुख्यालय ने पत्र जारी किया....
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