
20 मई 2017, पांच रुपये में भरपेट दोपहर भोजन की योजना दीनदयाल रसोई योजना पहले चरण में मध्य प्रदेश के सभी 51 जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में प्रारंभ होने के बाद अब दूसरे चरण में सभी अन्य शेष 335 नगरीय निकायों में भी इस योजना को प्रारंभ किया जायेगा। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिये हैं।
जारी आदेश में स्वीकृत योजना में कहा गया है कि ये रसोई केंद्र प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे तथा एक ही समय का भोजन पांच रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध करायेंगे। भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था का दायित्व होगा कि कोई भी व्यक्ति जो केन्द्र पर नियत समय-सीमा में भोजन के लिये आ रहा है तो वह बिना भोजन के वापस नहीं जायेगा।
राशन की दुकानों से मिलेगा खाद्यान्न :
आदेश में स्वीकृत योजना के तहत दीनदयाल रसोई केन्द्रों को चलाने वाली संस्था को राशन की दुकानों से 1 रुपये प्रति किलो गेंहू एवं चावल खाद्य विभाग के माध्यम से उपलब्ध होगा। यदि भोजन उपलब्ध कराने हेतु लगने वाली लागत एवं वास्तविक मूल्य में अगर कोई अंतर आ रहा है तो संस्था/व्यक्ति इस हेतु दान प्राप्त कर सकेगा।
भोजन का मैन्यु :
इन रसोई केंद्रों में भोजन का मैन्यु यानी आईटम जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति द्वारा तय किया जायेगा। जिले के कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि जहां औद्योगिक केंद्र विकास निगम हैं, के प्रबंध संचालक, जिला खाद्य अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, अध्यक्ष अनाज व्यापारी संघ एवं अध्यक्ष सब्जी मंडी एसोसिायेशन सदस्य होंगे तथा जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
- डॉ नवीन जोशी