नगर पालिका निर्वाचन के लिये ऑनलाइन भी भर सकते हैं नाम निर्देशन-पत्र

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Place: Bhopal                                                👤By: PDD                                                                Views: 17970

26 मई 2017, राज्य निर्वाचन आयुक्त आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि नगर पालिका निर्वाचन-2017 के लिए अभ्यर्थी परम्परागत प्रक्रिया से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को अब ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र भरने की भी अतिरिक्त सुविधा दी गयी है। आयोग ने इसके लिए OLIN एप्लिकेशन तैयार किया है।



अभ्यर्थी ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालेगा। अभ्यर्थी को प्रिंटआउट में जरूरी दस्तावेज लगाकर नियत समयावधि में रिटर्निंग आफिसर को देना होगा।



OLIN से लाभ



अभ्यर्थी दिन-रात कभी भी नाम निर्देशन-पत्र भर सकते हैं। ओवर राइटिंग और अपठनीयता की वजह से नाम निर्देशन-पत्र निरस्त होने की आशंका समाप्त होगी। सभी अभिलेख अपलोड होने के कारण सुरक्षित रहेंगे। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र, संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह आवंटन की जानकारी एसएमएस से मिलेगी। अभ्यर्थी को उनके निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता-सूची, मतदान-केन्द्रों की सूची और मतगणना-पत्रक भी ऑनलाइन मिल सकेंगे।



श्री परशुराम ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि OLIN के लिये सुविधा-केन्द्र स्थापित करें। सुविधा-केन्द्र में कोई भी व्यक्ति प्रतिभूमि निक्षेप की राशि जमा करने की रसीद दिखाकर ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र नि:शुल्क भर सकता है। ऑनलाइन कियोस्क और लोक सेवा केन्द्रों से फार्म भरने पर अभ्यर्थी से निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर भी लिंक दी गयी है। लिंक पर जाकर कोई भी व्यक्ति नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। यह प्रक्रिया वह घर बैठे कर सकता है।



ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र भरने के लिये अभ्यर्थी के पास मोबाइल फोन, चल-अचल सम्पत्ति और आपराधिक प्रकरणों के संबंध में शपथ-पत्र, अभ्यर्थी और प्रस्तावक के मतदाता-सूची में नाम दर्ज होने से संबधित जानकारी और प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद होना जरूरी है। विस्तृत जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर उपलब्ध है।

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