ग्राम पंचायतों द्वारा नामांतरण एवं बंटवारे न करने पर तहसीलदार यह कार्य लोक सेवा के तहत करेंगे

Place: Bhopal                                                👤By: PDD                                                                Views: 18019

6 जून 2017, राज्य सरकार ने गत 13 मई,2016 को आदेश जारी कर ग्राम पंचायतों को अविवादित मामलों में नामांतरण तीस कार्य दिवस में करने का अधिकार दिया तथा अविवादित बंटवारों के मामले 90 कार्य दिवस में निराकृत करने का अधिकार दिया था। अब यदि ग्राम पंचायतों द्वारा उन्हें दी गई निर्धारित अवधि में नामांतरण एवुं बंटवारे का काम नहीं किया जाता है तो तसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में क्रमश: तीस एवं नब्बे कार्य दिवस में यह कार्य लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन मिलने पर करेंगे।



इस संबंध में राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के अंतर्गत दो नई सेवायें लोक सेवा गारंटी कानून के तहत शामिल की हैं। यदि तसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार भी इस समयावाधि में अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरण लोक सेवा गारंटी के तहत नहीं निपटाते हैं तो आवेदक अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील कर सकेंगे तथा वह दोनों मामलों में तीस कार्य दिवस में प्रकरण लोक सेवा के तहत निपटायेंगे। यहां भी प्रकरण नहीं निपटने पर द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को की जा सकेगी।



5 दिन में दिखायेंगे उत्तर पुस्तिका :

इधर राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वशासी सरकारी कालेजों एवं विश्वविद्यालयों की कतिपय सेवाओं को भी लोक सेवा गारंटी में शामिल कर लिया है। अब आवेदन किये जाने पर कालेज के प्राचार्य एवं विवि के उप कुलसचिव 5 कार्य दिवस के अंदर आवेदक को उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करायेंगे। इसी प्रकार काशन मनी की वापसी, टीसी, चरित्र प्रमाण-पत्र तथा दस्तावेजों का सत्यापन भी प्राचार्य एवं उप कुलसचिव 5 कार्य दिवस में देंगे/निपटायेंगे।





- डॉ नवीन जोशी

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