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मध्यप्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय

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Place: Bhopal                                                👤By: PDD                                                                Views: 17885

29 अगस्त 2017। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में किसानों के हित संरक्षण के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये पायलेट आधार पर खरीफ 2017 के लिये लागू की गई है। इस निर्णय के अंतर्गत प्रदेश में किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगण में फसल विक्रय करने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अनुरूप घोषित मॉडल विक्रय कर एवं भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का किसानों को भुगतान किया जायेगा। भावान्तर भुगतान योजना में खरीफ 2017 की सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और तुअर की फसलें ली गई हैं। योजना में किसानों को एक से 30 सितंबर 2017 तक पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा।



मं‍त्रि-परिषद ने झाबुआ जिले के राजस्व निरीक्षक मण्डल रामा को तहसील बनाये जाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार बालाघाट जिले के उपखण्ड बैहर तथा सिवनी जिले के लखनादौन में अपर कलेक्टर न्यायालय/कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने रामा तहसील के लिये 13 पद तथा बैहर और लखनादौन अपर कलेक्टर कार्यालय के लिये 10-10 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।



मंत्रि-परिषद ने पुलिस दूर संचार शाखा के 372 पदों के पुनर्वितरण तथा पद-विन्यास का युक्तियुक्तकरण करते हुए तकनीकी ट्रेड के पद निर्मित करने का निर्णय लिया।



मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस वर्ष के टैरिफ आदेश में केप्टिव पावर उपयोगकर्ताओं को विद्युत कंपनी से बिजली क्रय करने पर विद्युत की दर में छूट प्रदान की है। मंत्रि-परिषद द्वारा इस खपत पर राज्य शासन को देय विद्युत शुल्क से इन उपयोगकर्ताओं को छूट प्रदान की गई है। प्रदेश में विद्युत उपलब्धता के दृष्टिगत नए स्थापित होने वाले कैप्टिव पावर संयंत्रों के लिए विद्युत शुल्क से छूट का प्रावधान समाप्त करने का निर्णय लिया है।



प्रदेश की राज्य स्वामित्व की तीनों विद्युत वितरण कंम्पनियों को वित्तीय रूप से साध्य बनाने के लिये लागू की गई वित्तीय पुनर्संरचना योजना में तीन वर्ष की वृद्वि की गई है।











मंत्रि-परिषद ने दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा के नाम से प्रचलित आपातकालीन चिकित्सा सेवा के अंतर्गत रोगी परिवहन तथा प्रसूता महिलाओं एवं बीमार बच्चों के परिवहन के लिये उपलब्ध सेवाओं के एकीकृत संचालन की अवधारणा को सुदृढ़ तरीके से क्रियान्वित करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा और दीनदयाल चलित अस्पताल योजना को सम‍न्वित कर निरंतर जारी रखने के लिए वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में आकलित राशी रूपये 235.35 करोड़ यथावत जारी रखने का निर्णय लिया।



मं‍त्रि-परिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को वर्ष 2017-18,2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिये जारी रखने के साथ रूपये 8422.86 करोड़ रूपये की सैद्वांतिक सहमति दी।



मं‍त्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मुद्रांक शुल्क प्रभार निधि स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निधि में मुद्रांक शुल्क के साथ नगर पालिका/नगर निगम अतिरिक्त शुल्क बतौर ली जाने वाली 2 प्रतिशत राशि में से 1 प्रतिशत राशि अंतरित की जायेगी। इस निधि का उपयोग नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए निकायों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया जायेगा।



मंत्रि-परिषद ने खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुरूप मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।



मंत्रि-परिषद ने उज्जैन प्रेस क्लब को 25 लाख रूपये का अनुदान दिये जाने का भी निर्णय लिया।







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