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आयुष विभाग के संविदा सेवकों को मिलेगी स्थानांतरण व भत्ते की सुविधा

Place: Bhopal                                                👤By: Admin                                                                Views: 2122

26 जून 2018। राज्य शासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष विभाग में आयुर्वेदिक, हौम्योपैथिक व यूनानी संविदा सेवकों की नियुक्ति के लिये एक बार फिर नये नियम जारी किये हैं। पहले इन संविदा नियुक्तियों के लिये वर्ष 2006 में नियम जारी हुये थे तथा इसके बाद इन्हें निरस्त कर 18 जनवरी 2013 को नये नियम जारी किये गये और पांच साल बाद इन्हें भी निरस्त कर फिर नये नियम बना दिये गये हैं। नये नियमों के अनुसार, अब आयुष विभाग के संविदा सेवकों को स्थानांतण, भत्ता व चिकित्सकीय अवकाश अवकाश की भी सुविधा मिलेगी।



नये नियमों के अनुसार, अब संविदा पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 280-280 पद होंगे जिन्हें 29 हजार 500 रुपये निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जायेगा। संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 40 पद होंगे तथा इन्हें भी 29 हजार 500 रुपये निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जायेगा। आयुर्वेद/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ के कुल 46 पद होंगे जिन्हें 35 हजार रुपये निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जायेगा। संविदा आयुर्वेद / होम्योपैथिक / यूनानी के फार्मासिस्ट / कम्पाउण्डर / औषधि संयोजक के कुल 200 पद होंगे जिन्हें 14 हजार 160 रुपये निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जायेगा। संविदा आयुष मसाजर-बहुउद्देश्यीय कर्मी के 46 पद होंगे जिन्हें 4 हजार रुपये निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जायेगा। संविदा आयुष रोगी अटेंडेंट महिला/पुरुष के भी कुल 46 पद होंगे जिन्हें 6 हजार रुपये निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जायेगा। प्रोग्राम मैनेजर, फयानेंस मैनेजर तथा अकाउन्ट्स मैनेजर के एक - एक संविदा पद हेतु 35-35 हजार रुपये निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जायेगा जबकि डाटा असिस्टेंट के एक संविदा पद हेतु 20 हजार रुपये निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जायेगा।



इसके अलावा अब उक्त सभी पदों पर भर्ती या तो पीईबी के जरिये या एमपी आनलाईन के जरिये या राज्य सरकार द्वारा विहित किसी अन्य अधिकरण के माध्यम से चयन/प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर की जायेगी। चयन के बाद प्रत्येंक अभ्यर्थी का पुलिस वेरीफिकेशन होगा। चयनित अभ्यर्थी को जिला आयुष अधिकारी के साथ 500 रुपये के गैर न्यायिक स्टांप पर अनुबंध करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में समान पद के दो संविदा सेवकों का आपसी स्थानांतरण्र उनके संयुक्त आवेदन करने पर किया जा सकेगा। संविदा कर्मचारी को 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही आपवादिक परिस्थिति के अंतर्गत स्थानातंरित किया जाता है तो वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। संविदा सेवक को एक वित्तीय वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक जोकि एक समय में अधिकतम 3 दिवस का होगा, ले सकेगा तथा इतनी की अवधि का चिकित्सा अवकाश भी होगा। संविदा पर नियुक्त महिला सेवक को 180 दिन का मातृत्व तथा पुरुष सेवक को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जायेगा। संविदा सेवकों का ईपीएफ भी काटा जायेगा और उन्हें शासकीय कार्य हेतु यात्रा भत्ता भी मिलेगा। दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु पर 6 माह के मासिक मानदेय के बराबर रकम उत्तराधिकारियों को दी जायेगी जोकि अधिकतम 25 हजार रुपये हो सकेगी।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि अभी जो संविदा पर नियुक्त हैं और आगे जो होंगे, उन्हें नये नियमों के अनुसार मानदेय, यात्रा भत्ता, अवकाश और स्थानांतरण आदि की सुविधायें मिलेंगी।



? डॉ. नवीन जोशी

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