27 सितम्बर 2017। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के गठन संबंधी आदेश का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आयोग के लिए 11 नए पद निर्मित करने और आवर्ती व्यय 67 लाख 27 हजार 800 रूपये, अनावृत्ति व्यय 24 लाख रूपये कुल राशि 91 लाख 27 हजार 800 रूपये व्यय करने की मंजूरी दी गई।
'प्रशासक' की परिभाषा के क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 2 में 'प्रशासक' की परिभाषा के क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया। यह प्रावधान लागू होने से रजिस्ट्रार द्वारा शासकीय सेवक के साथ -साथ सोसाइटी के 'प्रशासक' के रुप में सोसाइटी के पात्र अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में आज मंत्रि परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। pic.twitter.com/dDkaRF8nlM
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) September 27, 2017
18 हजार शिक्षक होंगे लाभान्वित
मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों में नियुक्त किए गए उप शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों, विभिन्न न्यायालयीन निर्णय के क्रम में नियुक्त शिक्षकों तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान देने को मंजूरी दी। एरियर की राशि कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नगद भुगतान दो किश्तों में 50 -50 प्रतिशत एक वर्ष के अंतराल से किया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 18 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे।
पद सृजन
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में 11 पदों का सृजन करने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित की संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न श्रेणी के 148 पदों के सृजन का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई में स्थायी रुप से स्वीकृत पदों का युक्तियुक्तकरण करते हुए आर्थिक सलाहकार द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के विश्लेषण में सहयोग के लिए एक उप सचिव पद का सृजन कर पूर्व में स्वीकृत 12 पद की संख्या तक सीमित रखते हुए पदों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी दी है।
जनजातीय कार्य विभाग में महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना को 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना में 6 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने विशेष पिछड़ी जनजाति का संरक्षण सह -विकास- योजना को आगामी तीन वर्ष निरंतर संचालन के लिए 409 करोड़ 22 लाख 90 हजार रुपए की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक संचालन के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
मंत्रि-परिषद ने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत आई.टी.डी.पी./माडा/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम योजना को आगामी तीन वर्ष निरंतर संचालन के लिए 919 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है।
मंत्रि-परिषद द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद के तहत योजना को अगले तीन वर्ष निरंतर संचालन के लिए 922 करोड़ 16 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।
पुलिस के अधोसंरचना विकास के लिए 445 करोड़ की राशि
मंत्रि-परिषद ने पुलिस विभाग के लिए अधोसंरचना, आवास एवं पुलिस कल्याण आदि के तहत अगले तीन वर्ष के लिए 445 करोड़ 16 लाख रुपए की मंजूरी दी।
भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद ने जिला छतरपुर के ग्राम बरेठी तहसील राजनगर स्थित 13.870 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं ग्राम सांदनी की 11.875 हेक्टेयर शासकीय भूमि कुल 25.745 हेक्टेयर शासकीय भूमि एनटीपीसी लिमिटेड छतरपुर को वर्तमान वित्तीय वर्ष की कलेक्टर गाइड लाइन की दर से प्रीमियम राशि तथा उस पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
ऊर्जा क्षेत्र के निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा फीडर विभक्तिकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन की गारंटी की समयावधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया। निर्णयानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 95 करोड़ 13 लाख रुपए और मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 182 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रत्याभूति 31 मार्च 2017 से एक वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ायी गयी।
मंत्रि-परिषद ने आर. ए. पी. डी. आर. पी. पार्ट- बी योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण की शेष राशि प्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा दी गई गारंटी की अवधि में बढोत्तरी करने का निर्णय लिया। वितरण कपंनी के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 64 करोड़ 23 लाख रुपए और मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 8 करोड़ 41 लाख रुपए की गारंटी 31 मार्च 2017 से एक वर्ष की अवधि तक के लिए दी।
मंत्रि-परिषद ने एम पी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को बैंकों से एक वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त साख सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति देने का निर्णय लिया।
मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017
मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन द्वारा संविदा के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 'मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम -2017' बनाए जाने का निर्णय लिया।