
6 नबंर 2017। अब ठेका श्रमिकों, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारों तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण में लगे श्रमिकों की जानकारी संबंधित ठेकेदारों एवं कंपनियों-संस्थाओं को आनलाईन केंद्र सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करना होगी। इस संबंध में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नवीन प्रावधान कर दिया है जो आगामी 27 नवम्बर के बाद मप्र सहित पूरे देश में प्रभावशील हो जायेगा।
नवीन प्रावधान के अनुसार, उक्त प्रकार के श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों एवं कंपनियों को अपने रजिस्ट्रेशन के समय भी सभी जानकारियां जिनमें ठेकेदार का नाम, मोबाईल नंबर, पता, नियोजित श्रमिकों की संख्या, ई-मेल आईडी आदि आनलाईन देना होगी। इसके अलावा उन्हें एकीकृत वार्षिक विवरणी भी आनपलाईन देना होगी जिसमें मजदूरों को नकद या वस्तु के रुप में भुगतान पारिश्रमिक तथा दिये गये अवकाश की भी सूचना देनी होगी।
श्रमिकों की उक्त सभी जानकारियों भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल पर हर साल फरवरी माह की पहली तारीख को अपलोड करनी होगी। इसके लिये ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन केंद्रीय संशोधन नियम 2017, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें केंद्रीय संशोधन नियम 2017 तथा श्रम विधि संशोधन नियम 2017 बनाये गये हैं।
नये प्रावधानों के तहत श्रमिकों से लिये जाने वाले कार्य की प्रकृति, कार्य आरंभ करने की अनुमानित तिथि, कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि, भवन एवं अन्य संनिर्माण कानून, संविदा श्रम कानून, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार कानून, कर्मचारी भविष्य निधि कानून, कर्मचारी राज्य बीमा कानून, खान अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार कानून, दुकान एवं स्थापना कानून के तहत लिये गये रजिस्ट्रेशन का नंबर भी देना होगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार अब हर ठेका, प्रवासी एवं संनिर्माण श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों एवं कंपनियों को यूनिक लिन नंबर देगी जिसके लिये उसने नये प्रारुप नियम जारी किये हैं। मप्र में आनलाईन जानकारी लेने के लिये श्रम सेवा पोर्टल है जबकि केंद्र ने अपने उपक्रमों के संबंध में श्रम सुविधा पोर्टल बनाया है। इन श्रमिकों के संबंध में सभी जानकारियां एवं विवरणियां आनलाईन भेजना अनिवार्य होगी।
- डॉ नवीन जोशी