1 सितंबर 2024। कंगना रनौत की फिल्म "इमरजेंसी" को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह याचिका जबलपुर की गुरुद्वारा कमेटी और इंदौर के सिख समाज की ओर से प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में सिख समाज को हिंदुओं के खिलाफ हिंसक रूप में दिखाया गया है, जो कि इतिहास और वास्तविकता के विपरीत है। सिख समुदाय के अनुसार, फिल्म में उनकी छवि को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिससे समाज में उनके प्रति गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है।
इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि फिल्म की रिलीज से पहले सिख समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों को पूरी फिल्म दिखाई जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फिल्म में सिख समाज के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपमानजनक या गलत संदेश न हो।
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं का यह भी सुझाव है कि सेंसर बोर्ड द्वारा दी गई फिल्म की प्रमाणिकता को पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। फिल्म की रिलीज 6 सितंबर को निर्धारित है, जबकि एक दिन पहले ही जबलपुर में सिख समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था।
कंगना रनौत की फिल्म "इमरजेंसी" पर रोक लगाने की मांग: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 589
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