
29 दिसम्बर 2016, प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडियों एवं 287 उप मंडियों में अधिसूचित कृषि उपजों का भुगतान नकद के अलावा आनलाईन एवं चैक से भी हो सकेगा। इसके लिये राज्य सरकार ने पहली बार नोटबंदी के बीच नया प्रावधान कर दिया है।
अब तक इन मंडियों में भुगतान के दो ही विकल्प थे जिसमें नकद एवं चैक था। परन्तु अब इन दोनों के अलावा आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंकर्स चैक या अकाउन्ट पेयी चैक द्वारा भी क्रय की गई कृषि उपज कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जायेगा। नकद भुगतान के लिये नया प्रावधान किया गया है कि केंद्र शासन/आयकर विभाग/भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अधीन नकद भुगतान हो सकेगा। मंडी समितियों द्वारा मंडी फीस भी उक्त प्रकार के नये भुगतान विकल्पों के अनुसार प्राप्त किया जायेगा।
नवीन प्रावधान के तहत उक्त प्रकार से भुगतान हो जाने पर कृषि उपज की मंडी से निकासी के पूर्व मंडी समिति के सचिव के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संदर्भित कृषि उपज का पूर्णत: भुगतान विक्रेता को प्राप्त हो हो गया है।
नवीन प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि मंडी में विक्रेता को भुगतान या मंडी फीस के भुगतान हेतु जारी या प्राप्त अकाउन्ट पेयी चैक को यदि बैंक किन्हीं कारणों से अमान्य करता है तो चैक जारीकत्र्ता के विरुध्द नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।
- डा. नवीन जोशी