9 जनवरी 2017, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सिंहस्थ 2016 में संलग्न रहे अधिकारी-कर्मचारियों को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रति शासकीय सेवक के मान से देने की मंजूरी दी गई।
मंत्रि-परिषद ने पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन को मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 के अंतर्गत 14 प्रतिशत वेट और 2 प्रतिशत एंट्री टैक्स कुल 16 प्रतिशत टैक्स से छूट देने की स्वीकृति दी ।
मंत्रि-परिषद ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की 354 करोड़ 78 लाख की राशि तथा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण की 880 करोड़ 28 लाख की राशि की योजनाओं का अनुमोदन किया ।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक संस्थान के पीठासीन अधिकारियों के हित लाभ के संबंध में बनाये गये नियम' मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति नियमों का पुनरीक्षण) नियम 2016' स्वीकृत किया। इसके अनुसार प्रदेश की न्यायिक सेवा के सदस्यों के ही समान श्रम न्यायाधीशों को भी वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ समान रुप से प्राप्त हो सकेंगे।
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
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Bhopal 👤By: PDD Views: 17582
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