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अब मप्र सरकार अपनी योजनाओं में आधार अनिवार्य करेगी, सभी विभागों को निर्देश जारी हुये

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 17883

18 जुलाई 2017। अब मप्र सरकार अपनी सभी योजनाओं में हितग्राहियों से आधार नम्बर लिया जाना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिये वित्त विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिये हैं। यह कार्यवाही भारत सरकार के केबिनेट सचिवालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश पर की जा रही है।



राज्य के सभी विभागों से कहा गया वे भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजना एवं कार्यक्रम की सूची बनायें। योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रासंफर यानी डीबीटी लागू करने का आकलन किया जाये जिसमें उद्देश्य लक्षित हितग्राही, योजना क्रियान्वयन और फण्डफ्लो सम्मिलित हो। आधार कानून 2016 के तहत राज्य की संचित निधि से पोषित योजनाओं में आधार सीडिंग हेतु अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जाये। केंद्र सरकार एवं राज्य की संचित निधि से हितग्राही मूलक पोषित योजनाओं के वर्तमान हितग्राहियों को डिजिटाईजेशन किया जाये, उनकी आधार सीडिंग एवं उपलब्ध डाटाबेस का आधार आधारित सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाये एवं विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों के लिये ऐसी प्रक्रिया/साफ्टवेयर तैयार किया जाये जिसके द्वारा नवीन जोड़े जाने वाले हितग्राही को योजना में सम्मिलित करते समय/आवेदन के साथ ही आधार सीडिंग की जा सके एवं मोबाईल नंबर दर्ज किया जा सके। वस्तु वितरण में आधार के माध्यम से हितग्राहियों का सत्यापन किया जाये।



सभी विभागों से यह भी कहा गया है कि प्रत्येक विभाग की योजनाओं में डीबीटी के क्रियान्वयन के लिये विभाग द्वारा एक टीम का गठन किया जाये जिसमें तकनीकी नोडल अधिकारी, एक गैर तकनीकी नोडल अधिकारी तथा एक वित्त नोडल अधिकारी नामांकित किया जाये और इससे संचालनालय कोष एवं लेखा को अवगत कराया जाये।

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