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3304 मृत पेशनरों की बैंकों में जमा राशि सरकारी खजाने में जमा होगी

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1463

4 मार्च 2019। राज्य शासन ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दावास्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं अन्य सिंगल क्लिक पेंशन योजनाओं के ऐसे हितग्राही जो 80 साल की उम्र से अधिक हैं तथा उनकी मृत्यु हो गई है, की बैंकों में जमा पेंशन की राशि वापस सरकारी खजाने में जमा कराने के निर्देश दिये हैं। ऐसे पेंशनरों की संख्या 3304 है।



राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त एवं उप संचालकों तथा सभी नगरपालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं।



निर्देश में कहा गया है कि मृत पेंशनरों की संख्या अधिक भी हो सकती है। संबंधित निकायों/ग्राम पंचायतों द्वारा जानकारी अपडेट कर पेंशन पोर्टल पर विलोपित नहीं करने के कारण हितग्राहियों की पेंशन उनके खातों में जमा होती रही है। ऐसे हितग्राहियों की बैंक में जमा राशि शासन के खाते में तत्काल जमा की जाये।



निर्देश में कहा गया है कि पूर्व में पोस्ट आफिस के माध्यम से भी हितग्राहियों को पेंशन की राशि वितरित की जाती रही है। अत: पोस्ट आफिस में मृत हितग्राहियों/पलायन कर गये हितग्राही/निवास स्थल बदलने के कारण उनकी पेंशन की राशि पोस्ट आफिस को भुगतान हेतु भेजी जाती रही है। उक्त राशि भी शासन के खाते में जमा की जाना है। यदि संबंधित जिला स्तर/निकाय स्तर एवं जनपद स्तर पर पेंशन राशि आहरित कर बैंक में जमा रखी गई है तो यह वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। इसलिये वे राशि वापस कर प्रमाण-पत्र दें कि उनके खाते में पेंशन की कोई राशि जमा नहीं है।



राज्य शासन ने उपरोक्त पेंशन की सभी राशियां शासकीय कोष में 31 मार्च 2019 तक करने के निर्देश दिये हैं तथा इसका प्रतिवेदन भी सामाजिक न्याय संचालनालय भोपाल को भेजने के लिये कहा है।



(डॉ. नवीन जोशी)

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