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पंचायत चुनावों में प्रत्याशी को अब दोगुनी प्रतिभूति राशि देना होगी

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1913

कमलनाथ सरकार ने किया संशोधन,17 मार्च से मप्र में प्रभावी

16 मार्च 2019। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतीराज आम चुनावों में प्रत्याशियों को अब दोगुना प्रतिभूति राशि देना होगी। ये आम चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। इस संबंध में राज्य की कमलनाथ सरकार ने मप्र पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन का प्रारुप जारी कर दिया है तथा ये संशोधन आगामी 17 मार्च के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो जायेंगे।



उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 22 हजार 812 ग्राम पंचायतें, 51 जिला पंचायतें तथा 313 जनपद पंचायतें हैं। इनमें पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं। वर्ष 2015 में कुल 3 लाख 91 हजार 66 पदों पर आम निर्वाचन हुये थे तथा जिन पर कुल 4 लाख 15 हजार 740 प्रत्याशी खड़े हुये थे।



पिछले आम चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन फार्म भरने के साथ जो प्रतिभूति राशि जमा करनी थी वह इस प्रकार थी : ग्राम पंचायत के वार्ड में पंच हेतु 200 रुपये, ग्राम पंचायत के सरपंच हेतु एक हजार रुपये, जनपद पंचायत सदस्य हेतु दो हजार रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य हेतु 4 हजार रुपये। लेकिन अब वर्तमान कमलनाथ सरकार ने इस प्रतिभूति राशि में दोगुना वृध्दि कर दी है। अब ग्राम पंचायत के वार्ड में पंच हेतु 400 रुपये, ग्राम पंचायत के सरपंच हेतु दो हजार रुपये, जनपद पंचायत सदस्य हेतु चार हजार रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य हेतु 8 हजार रुपये राशि प्रतिभूति के रुप में जमा करना होगी। यह वृध्दि चुनाव के बढ़े खर्चों से निपटने के लिये की गई है।



राज्य सरकार ने यह कार्यवाही मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत की है और इस अधिनियम के तहत बने मप्र पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन का प्रारंप जारी किया है।



विभागीय अधिकारी का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा और पंचायातीराज संचालनालय के प्रस्ताव पर त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन-पत्र के साथ जमा करने वाली प्रतिभूति राशि में दोगुना वृध्दि की गई है और इसका प्रारुप जारी किया गया है।



- डॉ. नवीन जोशी

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