19 अप्रैल 2019। मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का यौन शोषण रोकने एवं इस हेतु दण्ड देने के लिये बनाये पाक्सो एक्ट का प्रचार-प्रसार होगा। राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाईल्ड राईट्स की अनुशंसा, मुख्य सचिव के निर्देश तथा आईजी महिला अपराध जबलपुर जोन के पत्र के आधार पर राज्य के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि पाक्सो एक्ट की धारा 43 के प्रावधानों के अंतर्गत महाविद्यालयों में प्रचार-प्रसार किया जाना है। पाक्सो एक्ट के संबंध में लोगों में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक्ट के प्रावधानों का पोस्टर/बैनर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना एवं विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। इस हेतु पुलिस विभाग द्वारा भी एक्ट के प्रावधानों का पेम्पलेट तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा। इसलिये समस्त शासकीय महाविद्यालय तत्काल इस संबंध में प्रचार-प्रसार की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। जिलों के नोडल अधिकारी अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य होंगे। सभी अतिरिक्त संचालक उक्त कार्यक्रम की मानीटरिंग करते हुये जिलेवार साप्ताहिक प्रगति से अवगत करायेंगे।
नोडन अधिकारी को भी अवगत करायें :
सभी क्षेत्रीय संचालकों से निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वे उच्च शिक्षा विभाग के जबलपुर में पदस्थ ओएसडी विधि प्रकोष्ठ एवं नोडल अधिकारी डा. पवन शंकर तिवारी को भी निरन्तर पाक्सो एक्ट के प्रकरणों से अवगत करायें तथा यह नोडल अधिकारी एएसपी दक्षिण जबलपुर के संपर्क में रहकर उन्हें साप्ताहिक प्रगति से अवगत करायेंगे तथा आवश्यक्तानुसार उच्च न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- डॉ. नवीन जोशी
प्रदेश के महाविद्यालयों में पाक्सो एक्ट का प्रचार-प्रसार होगा
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Bhopal 👤By: DD Views: 1140
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