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नगरीय निकायों को विद्युत कंपनियों पर बकाया शुल्क का समायोजन करने के निर्देश

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1991

28 मई 2019। राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये हैं कि उनके क्षेत्र में स्थित विद्युत वितरण कंपनी की सम्पत्तियों पर संपत्ति कर/जल कर/ठास अपशिष्ट कर एवं अन्य करों की राशि जो लंबित है, की गणना कर उक्त राशि का समायोजन प्राप्त/लंबित विद्युत देयकों से करने की कार्यवाही करें।



निर्देश में बताया गया है कि नगरीय निकाय बंद विद्युत मीटर के देयकों का भुगतान न करे और उनके कनेक्शन खत्म करने की कार्यवाही करें। इसके अलावा नगरीय निकाय अस्थाई कनेक्शनों का समयावधि उपरान्त परीक्षण करें। यदि उन्हें स्थाई कनेक्शनों में परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो तो स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित करायें। आवश्यक्ता न होने पर अस्थाई कनेक्शन को तुरन्त बंद कराने की कार्यवाही की जाये। इसकी नियमित अंतराल के उपरान्त समीक्षा कर जिसमें कि निकाय को अतिरिक्त वित्तीय भार न वहन करना पड़े।



विभाग ने नगरीय निकायों से यह भी कहा है कि वे भविष्य में विद्युत देयकों के समय पर भुगतान किये जाने हेतु विद्युत देयक प्राप्त होने पर उक्त देयक का परीक्षण करें कि उक्त दयक वास्तविक खपत का है अथवा एवरेज देयक है। यदि देयक अधिभार राशि सहित हो तो उक्त देयक को तत्काल संशोधित/परिमार्जित करवाकर समयावधि में भुगतान की कार्यवाही करें। इसी प्रकार निकाय अपनी वार्शिक अनुमानित खपत का आंकलन कर आगामी वर्ष के लिये अपनी आय के संसाधन अनुसार ही बजट में प्रावधान करें जिससे कि विद्युत देयकों का भुगतान यथा समय किया जा सके।



डेढ़ अरब रुपयों का भुगतान किया :

नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों पर जनवरी 2019 की स्थिति में बकाया विद्युत देयक 1 अरब 96 करोड़ 24 लाख रुपयों में से 1 अरब 40 करोड़ 3 लाख 52 हजार रुपयों का आनलाईन भुगतान कर दिया है।







- डॉ. नवीन जोशी





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