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सहकारी संस्थाओं के पंजीयन रद्द करने के अधिकार पैक्स प्रबंधकों से छीने

Place: Bhopal                                                👤By: prativad                                                                Views: 847

20 फरवरी 2023। राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण करने के अधिकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के प्रबंधक से छीन लिये हैं। अब ये अधिकार तीन स्तर पर अलग-अलग अधिकारियों को सौंप दिये गये हैं।
दरअसल राज्य सरकार ने 27 जुलाई 2022 को प्रावधान किया था कि सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण करने के आवेदन का निराकरण लोक सेवा गारंटी कानून के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के प्रबंधक 30 कार्य दिवस में करेंगे तथा उनके निराकरण आदेश के विरुध्द जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकेगी जिसका निराकरण भी 30 कार्य दिवस में होगा। यहां भी प्रतिकूल आदेश मिलने पर द्वितीय अपील जिले के उप/सहायक आयुक्त सहकारिता के समक्ष की जा सकेगी।
लेकिन छह माह बाद उक्त प्रावधान को बदल दिया गया है। अब सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण करने के आवेदन का निराकरण लोक सेवा गारंटी कानून के तहत जिला स्तर पर उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें 30 कार्य दिवस में करेंगे तथा संभाग स्तर पर आवेदनों का निराकरण संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें करेंगे जबकि राज्य स्तर पर अपर/संयुक्त सहकारी संस्थायें मुख्यालय भोपाल द्वारा किा जायेगा।


- डॉ. नवीन जोशी



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