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Bhopal 👤By: prativad Views: 508
09 मार्च 2023। राज्य शासन के गृह विभाग ने लोक अभियोजन संचालनालय में उच्च पदों पर प्रभार देने के संशोधित नियम जारी कर दिये हैं। इससे संचालनालय में पदस्थ उप संचालक को संयुक्त संचालक का, जिला लोक अभियोजन अधिकारी को उप संचालक का तथा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी को जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी का प्रभार मिल सकेगा।
उच्च पदों पर प्रभार उन्हीं अधिकारियों को दिया जायेगा जो इसके पात्र होंगे परन्तु उन्हें उच्च पद के अनुरुप वेतन एवं भत्ते नहीं मिलेंगे। उच्च पदों पर प्रभार पाने वाले व्यक्ति प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे परन्तु नियमित पदोन्नति के समय उन्हें कोई विशेष वरीयता नहीं मिलेगी।
- डॉ. नवीन जोशी