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मेडिकल कालेजों में अब प्रदेश के शासकीय स्कूलों के बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, नये नियम जारी

Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 534

27 मई 2023। प्रदेश के सरकारी एवं निजी मेडिकल कालेजों में अब शासकीय स्कूलों के बच्चों को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। शासकीय स्कूल के बच्चे वे होंगे जो शासकीय स्कूल में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा पहली से 8वीं तक निजी स्कूल में अध्ययन करने के पश्चात शासकीय स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह नया प्रावधान तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है जिसके लिये उसने मप्र चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में बदलाव किया है।

नये बदलावों के अनुसार, अब प्रदेश के मेडिकल कालेजों में महिला अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को 5 प्रतिशत आरक्षण सभी पाठ्यक्रामों में मिलेगा जबकि स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय मेडिकल कालेज में 3-3 प्रतिशत तथा शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को समस्त शासकीय एवं निजी मेडिकल कालेज में 5 प्रतिशत आरक्षण एमबीबीएस एवं बीडीएस

पाठ्यक्रमों में मिलेगा।
शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को प्रवेश के लिये संबंधित विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अभ्यर्थी शासकीय स्कूल में पढऩे एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा पूर्ण करता है, मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


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