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बैंक ऋणों की वसूली हेतु हितग्राही के खाते की राशि होल्ड नहीं कर सकते

Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 472

27 जुलाई 2023। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राही के बैंक खाते में जमा की गई राशि के आहरण पर रोक नहीं लगाई जाये।

आयुक्त ने इस संबंध में आयुक्त संस्थागत वित्त द्वारा सभी बैंकों को जारी उस निर्देश का भी हवाला दिया है जिसमें ऐसे आहरण पर रोक न लगाने की बात कही गई है। आयुक्त ने पत्र में कहा है कि विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा उनके बैक खाते में जमा की गई राशि पर बैंक शाखाओं द्वारा खाते में होल्ड अथवा राशि आहरण पर रोक लगा दी जाती है, जिसके कारण हितग्राही अपने खाते से राशि का आहरण नहीं कर पाते हैं। भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा किसी योजना अंतर्गत निर्गमित राशि किसी विशेष उद्देश्य के लिये निर्गमित की जाती है। ऐसी राशि को बैंक द्वारा अपने ऋणों की वसूली में समायोजित नहीं किया जा सकता है। अपितु हितग्राही द्वारा ऐसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही राशि का उपयोग करना होता है। इसलिये भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा किसी योजना अंतर्गत निर्गमित राशि के आहरण पर किसी प्रकार की रोक अथवा ऐसे खाते से उक्त राशि के आहरण हेतु होल्ड नहीं लगाया जाये। साथ ही ऐसी राशि को हितग्राही के किसी अन्य ऋण के विरूद्ध भी समयोजित नहीं किया जाये।

- डॉ. नवीन जोशी



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