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राज्य सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष को अब मुख्य सचिव के समान की सुविधायें मिलेंगी

Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 615

10 अगस्त 2023। राज्य सरकार ने एक साल बाद राज्य सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तों में बदलाव कर दिया है। ये सेवा शर्तें 29 जुलाई 2022 को आयोग के गठन के साथ तय की गई थीं जिसमें आयोग के अध्यक्ष को मप्र शासन के सचिव स्तरीय वाहन यात्रा एवं भत्तों का प्रावधान किया गया था परन्तु अब एक साल बाद इसमें बदलाव कर मुख्य सचिव के समान सुविधायें देने का प्रावधान कर दिया गया है। यही नहीं अध्यक्ष को अब मुख्य सचिव के समान शासकीय आवास की पात्रता होगी।

इसके अलावा, अब आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को पदस्थ नहीं किया जायेगा। पहले इसका प्रावधान किया गया था। इसी प्रकार, अब यदि आयोग के सदस्य पर कोई रिटायर शासकीय सेवक नियुक्त होता है तो उसे डेढ़ लाख रुपये प्रति माह मानदेय दिया जायेगा या रिटायरमेंट पर दिये जा रहे अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि काटकर प्रति माह मानदेय दिया जायेगा। आयोग के अंशकालिक सदस्यों को अब 7500 रुपये प्रति बैठक की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा जो अधिकतम डेढ़ लाख रुपये प्रति माह होगा। पहले इसका प्रावधान नहीं किया गया था।

रजिस्ट्रार नियुक्ति करने के अधिकार दिये :
राज्य के योजना विभाग ने आदर्श चिकित्सालय राज्य कर्मचारी बीमा निगम इंदौर तथा पंडित खुशीलाल शर्मा स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय नेहरु नगर के अधीक्षकों को ऐसे डाक्टरों को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का रजिस्टर नियुक्त करने के अधिकार प्रदान किये हैं जोकि मनोनीत किये जायें। दावों की संख्या 3 लाख 22 हजार 407 थी।

- डॉ. नवीन जोशी





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