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सरकार ने खड़ी की सरकारी वकीलों की फौज

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Place: Bhopal                                                👤By: प्रतिवाद                                                                Views: 18120

न्यायालयीन मामलों में सरकार का पक्ष मजबूत रहे तथा बार-बार कोर्ट की अवमानना का सामना न करना पड़े इसके लिये राज्य सरकार ने सरकारी वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। जहां पहले सरकारी वकीलों के लोक अभियोजन संचालनालय में कुल 406 पद हुआ करते थे वहां अब इन्हें बढ़ाकर 1148 कर दिया है तथा इसमें 742 पद बढ़ाये गये हैं। यह बढ़ौत्तरी 25 साल बाद की गई है।



ज्ञातव्य है कि पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों में शासन की ओर से सरकारी वकील कोर्ट में पैरवी करते हैं। इन सरकारी वकीलों के लिये पहले पुलिस मुख्यालय के तहत अभियोजन संवर्ग आता था परन्तु वर्ष 1987 में इसे पुलिस मुख्यालय से अलग कर स्वतंत्र लोक अभियोजन संचालनालय के रुप में गठित कर दिया गया। इस संचालनालय के लिये वर्ष 1991 में पहली बार मप्र लोक अभियोजन राजपत्रित सेवा भर्ती नियम बनाये गये। इन भर्ती नियमों में संयुक्त संचालक का एक, उप संचालक के 17, जिला/अतिरिक्त/सहायक लोक अभियोजक के 58 तथा सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों के 330 पद स्वीकृत किये गये थे। लेकिन इतने सालों में नये न्यायालय बनने एवं पुलिस थानों के प्रकरण बढऩे पर सरकार की और से पैरवी करने के लिये सरकारी वकीलों की संख्या कम पड़ रही थी। इसीलिये अब इन पदों में काफी वृध्दि कर दी गई है।



राज्य सरकार ने पच्चीस साल पुराने भर्ती नियमों में संशोधन कर अब प्रथम श्रेणी के संयुक्त संचालक पद के दो, प्रथम श्रेणी के ही उप संचालक पद के 80, द्वितीय श्रेणी के जिला/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी पद के 156 तथा द्वितीय श्रेणी के ही सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/सहायक संचालक पद के 910 पद स्वीकृत कर दिये हैं तथा इस वर्ग के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे तथा उक्त शेष तीन संवर्ग के पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। इस प्रकार पहले जहां कुल 406 पद थे वहां अब 1148 पद हो गये हैं तथा इनमें कुल 742 पदों की वृध्दि की गई है।







- डा.नवीन जोशी



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