मप्र के जीएसटी बिल को मिली राज्यपाल की मंजूरी, भूमि का विक्रय नहीं माना जायेगा माल या सेवा

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Place: Bhopal                                                👤By: PDD                                                                Views: 17989

23 जून 2017, गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का मप्र विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली ने मंजूरी प्रदान कर दी है तथा अब यह कानून बन गया है। यह आगामी 1 जुलाई से प्रभावशील होगा।



मप्र के जीएसटी कानून के तहत भूमि का विक्रय माल या सेवा नहीं माना जायेगा तथा इस पर कोई कर नहीं लगेगा।

इसी प्रकार, अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवायें भी शामिल हैं, भी मप्र जीएसटी कानून के तहत माल या सेवा नहीं माना जायेगा। कर्मचारियों द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक की सेवायें, किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दी जा रही सेवायें, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, पंचायत के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किये जाने वाले कृत्य, संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किये हुये किसी व्यक्ति द्वारा पालन किये गये कत्र्तव्य तथा किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित निकाय में अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रुप में पालन किये गये कत्र्तव्य भी माल या सेवा नहीं माना जायेगा तथा इन पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा।







- डॉ नवीन जोशी

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