4 जुलाई 2017। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रथम श्रेणी अधिकारियों/चिकित्सकों/कर्मचारियों को अब बताना होगा कि वे विदेश यात्रा के दौरान किस स्रोत से धनराशि व्यय करेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने नया प्रावधान कर दिया है।
नवीन प्रावधान के अनुसार, अब स्वास्थ्य विभाग के उक्त कर्मियों विदेश यात्रा के दौरान निवास का पता तथा विदेश यात्रा हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। पहले आवेदन-पत्र के साथ पता एवं धनराशि के बारे में उल्लेख नहीं किया जाता था।
राज्य सरकार ने कहा है कि आवेदन-पत्र विदेश यात्रा के कम से कम 45 दिन पूर्व नियंत्रणकत्र्ता अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाये जिससे स्वास्थ्य संचालनालय में आवेदन-पत्र पर कार्यवाही हेतु एक माह का समय उपलब्ध हो सके। आवेदन-पत्र में चिकित्सकों से अपना मोबाईल नम्बर देने के लिये भी कहा गया है।
नवीन प्रावधान में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि भविष्य में विदेश यात्रा संबंधी आवेदन-पत्र के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी विदेश यात्रा हेतु राशि की व्यवस्था किस प्रकार की जावेगी, इसका पूर्ण विवरण एवं यदि स्वयं की बचत से की जायेगी तो बैंक पास बुक की छायाप्रति आवश्यक रुप से आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन-पत्र स्वीकृत होने एवं सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान किया जाये।
- डॉ नवीन जोशी
विदेश जाने वाले सरकारी डाक्टरों को अब बताना होगा कि खर्च किस स्रोत से करेंगे
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Bhopal 👤By: DD Views: 17836
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