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राजस्व प्रकरणों के नये शीर्ष बने....

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1065

आरसीएमएस पोर्टल की असुविधा दूर की सरकार ने

3 नवंबर 2019। राज्य सरकार ने राजस्व प्रकरणों के नये शीर्ष बना दिये हैं। चूंकि अब राजस्व प्रकरण आरसीएमएस यानि रेवेन्यू कोर्ट मेनेजमेंट सिस्टम में आनलाईन दर्ज होते हैं एवं उनका निराकरण किया जाता है और राजस्व मामलों के कई प्रकरणों के शीर्ष न होने से असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था इसलिये ये नवीन शीर्ष बनाये गये हैं।

अब तक यह होता था :
आरसीएमएस पोर्टल प्रदेश में 1 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ हुआ है। इस पोर्टल पर ऐसे राजस्व संबंधी मामले जिसके लिये कोई निश्चित शीर्ष निर्धारित नहीं थे उन सभी का पंजीयन पोर्टल के बी-121 शीर्ष में किया जाता था। एक ही शीर्ष में विभिन्न तरह के प्रकरण दर्ज होने से मानीटरिंग में असुविधा हो रही थी। साथ ही समय की अनुकूलता के अनुरुप नये शीर्ष भी जोड़े जाने आवश्यक थे। इसीलिये अब नवीन शीर्षों को पोर्टल पर जोड़ दिया गया है।
ये नये शीर्ष जुड़े :
आरसीएमएस पोर्टल में जो नये शीर्ष जोड़े गये हैं उनमें शामिल हैं : डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदान करने बाबत, भू-धारक प्रमाण-पत्र प्रदान करने बाबत, शिकायत जांच प्रतिवेदन, फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता, फसल पेड़ उन पर लगी फसलों/पान बरेजे आदि की हानि के लिये आर्थिक सहायता, फसलों पर कीट प्रकोप से हुई हानि के लिये आर्थिक सहायता, राजस्व एवं वन ग्रामों में वन प्राणियों द्वारा फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता, बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि पर रेत आने से सहायता, पशु-पक्षी हानि के लिये, नष्ट हुये मकानों के लिये आर्थिक सहायता, कपड़ा/बर्तन एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये सहायता, मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को सहायता, नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग लगने से सहायता, सर्प गुहेरा या जहरीले जन्तु के काटने से, बस व अन्य अधिकृत वाहन नदी या जलाशय में गिरने से जलहानि तथा पानी में डूबने अथवा नाव दुर्धटना से जनहानि पर सहायता आदि।
इसी प्रकार, शस्त्र अनुज्ञप्ति लायसेंस, वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, विशेष विवाह अधिनियम, हिन्दू मैरिज एक्ट, बीपीएल में नाम जोडऩे बाबत, बीपीएल से नाम हटाने बाबत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत जारी टावर/मार्ग अधिकार नीति के तहत अनुज्ञप्तियां, मृत्यु प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा अस्वच्छ धंधा प्रमाण-पत्र करने बाबत शीर्ष भी जोड़े गये हैं। इन नये शीर्षों में से अधिकांश को तीन साल बाद पोर्टल से हटाने का भी प्रावधान किया गया है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि आरसी एमएस पोर्टल में नये शीर्ष जोड़े गये हैं। जो प्रकरण पहले से ही पुराने एक ही शीर्ष में दर्ज हैं वे यथावत रहेंगे तथा नये प्रकरण इन नये शीर्षों में दर्ज किये जायेंगे।


- डॉ. नवीन जोशी

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