15 नवंबर 2019। अब प्रदेश के परिवहन विभाग से मिले परमिट से दूसरे राज्य के अंदर 230 किलोमीटर तक यात्री वाहन जा सकेेंगे तथा उन्हें दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट में काउन्टर साईन नहीं कराने होंगे।
दरअसल मप्र मोटरयान नियम 1994 के नियम 76 में प्रावधान था कि मप्र राज्य से दूसरे राज्य के अंदर 25 किलोमीटर तक मंजिली गाड़ी यानि यात्री वाहन परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त परमिट से जा सकेगा और उसे दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट पर प्रति हस्ताक्षर नहीं कराने होंगे। लेकिन अब इस प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है तथा अब यात्री वाहन अपने राज्य के परमिट से दूसरे राज्य के 250 किलामीटर अंदर तक जा सकेंगे और उन्हें दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट पर प्रति हस्ताक्षर नहीं कराने होंगे। इससे अब यात्री वाहनों को अनावश्यक औपचारिकतायें पूरी नहीं करना होंगी और वे एक ही परमिट से दूसरे राज्य के अंदर ढाई सौ किमी तक जा सकेंगे।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के यात्री वाहन अब दूसरे राज्यों के अंदर 250 किमी तक जा सकेंगे तथा उन्हें अब दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट पर काउन्टर साईन नहीं कराना होगा। इस संबंध में नियमों में संशोधन कर दिया गया है।
- डॉ. नवीन जोशी
अब प्रदेश के परमिट से दूसरे प्रदेश के अंदर 230 किमी जा सकेंगे यात्री वाहन
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 796
Related News
Latest News
- मध्य प्रदेश पुलिस में डिजिटल क्रांति: 25,000 टैबलेट्स से जांच होगी हाईटेक
- मध्यप्रदेश: औद्योगिक निवेश के नए युग की ओर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यूके रोड शो
- रूस और ईरान ने डॉलर का इस्तेमाल बंद किया - तेहरान
- डिजिटल तकनीक का उपयोग: सटीक डेटा संग्रहण की दिशा में बड़ा कदम
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लंदन के संसद स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया
- मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव की लंदन यात्रा, हुआ गर्मजोशी से स्वागत