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प्रदेश में 19 साल बाद लागू हुये प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 2108

अपार्टमेंट और कालोनी के रखरखाव हेतु बनेंगी रहवासी समिति,
देना होगी मेंटीनेंस की राशि, न देने पर एसडीएम कोर्ट में की जा सकेगी शिकायत

19 नवंबर 2019। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में बने मप्र प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के तहत 19 साल बाद नियम बनाकर उन्हें प्रभावशील कर दिया गया है। पन्द्रह साल सत्ता में रही भाजपा सरकार इसे लागू नहीं कर पाई थी। अब कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेसनीत सरकार ने इसे लागू किया है। यह कानून एवं नियम इसलिये लागू किये गये हैं क्योंकि शहरों में ने अनेक अपार्टमेंन्ट्स और कालोनियों में उसके रखरखाव हेतु कोई राशि नहीं देता था। इससे ये अपार्टमेंन्ट्स और कालोनियां स्वच्छ नहीं रहती हैं और अनेक मूलभूत सुविधायें भी नहीं रहती हैं। इससे उनमें रहने वाले लागों का जीना दूभर हो जाता है।

अब होगी एक ही रहवासी समिति :
सभी नगरीय निकायों एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग द्वारा घोषित निवेश क्षेत्रों में स्थितम अपार्टमेंन्ट्स एवं कालोनियों में अब एक ही रहवासी कल्याण समिति होगी। इस समिति का पंजीयन कराना होगा। इस समिति को हरेक रहवासी को निर्धारित फार्म में जानकारी देना होगी वह इसके प्रकोष्ठ या फ्लेट का वैध निवासी है। समिति भी एक निर्धारित फार्म में अपने रहवासियों की जानकारी संग्रहित रखेगी। उसके पास एक रजिस्टर भी होगा। सभी रहवासियों को समिति द्वारा तय संधारण शुल्क नियमित रुप से देना होगा। समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को हर रहवासी को मानना अनिवार्य होगा। यदि कोई रहवासी शुल्क नहीं देता है या समिति के किसी निर्णय का पालन नहीं करता है तो समिति अपने क्षेत्र के एसडीएम को लिखित शिकायत कर सकेगी और एसडीएम इस पर उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत अपना निर्णय सुना सकेगा और उसके निर्णय का पालन करना होगा।

कई शहरों में पहले से ही हो रहा है मेन्टीनेंस :
प्रदेश के अनेक शहरों में बने अपार्टमेंन्ट्स एवं कालोनियों में पहले से ही रहवासी समितियां बनी हुई हैं और वे निर्धारित शुल्क लेकर मेन्टीनेंस कर रही हैं। परन्तु ज्यादातर अपार्टमेंन्ट्स एवं कालोनियों में ऐसी रहवासी समितियां नहीं हैं या एक से अधिक समितियां हैं तथा अनेक लोग संधारण शुल्क भी नहीं देते हैं। ऐसे में इनमें रहने वाले लोग परेशान रहते हैं। अपार्टमेंन्ट्स में मुख्य समस्य लिफ्ट के संधारण की होती है तथा सभी रहवासी इसके संधारण का शुल्क नहीं देते हैं।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने स्वामित्व प्रकोष्ठ एक्ट के तहत नियम बनाकर उन्हें लागू कर दिया है। जो अपार्टमेंन्ट्स एवं कालोनियां चाहती हैं कि उनके यहां मेन्टीनेंस अच्छी तरह से हो और इसमें सभी रहवासियों की सहभागिता रहे, उनमें यह एक्ट और नियम लागू होगा। ये नियम किसी पर थोपे नहीं गये हैं। हर अपार्टमेंन्ट एवं कालोनी में इसका पालन करना अनिवार्य भी नहीं किया गया है। लेकिन नियम के अनुसार बनी समिति के निर्णयों का पालन नहीं होता है और इसकी एसडीएम को शिकायत की जाती है तो एसडीएम के निर्णय का पालन अनिवार्य रुप से करना होगा।


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