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सरकार ने पलटा फैसला : अब मैहर व चित्रकूट में नहीं खुलेंगे रिसोर्ट बार

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1255

30 दिसंबर 2019। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपना पूर्व का फैसला पलटते हुये पवित्र नगर मैहर एवं चित्रकूट में रिसोर्ट बार का लारयसेंस देने का प्रावधान खत्म कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत गत 28 नवम्बर को अधिसूचना जारी की थी जिसमें चार केटेगरी में रिसोर्ट बार लायसेंस देने का प्रावधान किया था, जिससे इनमें मदिरा एवं नानवेज परोसा जा सके। केटेगरी दो में धार्मिक पर्यटन स्थल मैहर एवं चित्रकूट में भी रिसोर्ट बार का लायसेंस देने का प्रावधान कर दिया था। जबकि चित्रकूट नगर पंचायत तथा मैहर नगरपालिका को 20 फरवरी 2009 को धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व (अब अध्यात्म) विभाग ने पवित्र नगर घोषित किया हुआ है जिसके कारण यहां मदिरा एवं नानवेज परोसे जाने पर रोक लग गई थी।
पवित्र नगर घोषित होने के उक्त प्रावधान के बावजूद वाणिज्यिक कर विभाग ने मैहर एवं चित्रकूट में रिसोर्ट बार लायसेंस देने का गत 28 नवम्बर 2019 को प्रावधान कर दिया था। इस बात से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और 6 दिसम्बर 2019 को वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव को हटाकर इस विभाग की कमान अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी को सौंप दी गई। और अब राज्य सरकार ने दोबारा अधिसूचना जारी कर मैहर एवं चित्रकूट में रिसोर्ट बार लायसेंस देने का प्रावधान खत्म कर दिया।
अब सिर्फ यहां खुलेंगे रिसोर्ट बार :
अब रिसोर्ट बार लायसेंस इन स्थानों पर ही दिये जायेंगे अर्थात हैरीटेज पर्यटन क्षेत्र जिसमें शामिल हैं सांची, भीम बैठका, खजुराहो, माण्डू एवं ओरछा तथा प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र जिसमें शामिल हैं पचमढ़ी, तामिया, पातालकोर्ट एवं उदयगिरि तथा पर्यटन विभाग द्वारा जल पर्यटन हेतु अधिसूचित बांध एवं जलाशय जिसमें शामिल हैं गांधी सागर मंदसौर, तवा होशंगाबाद, बाणसागर रीवा, मणीखेड़ा- चांदापाठा शिवपुरी, माचागोरा बांध छिन्दवाड़ा, गंगउ बांध पन्ना, मान बांध धार, जोबट फाटा बांध अलीराजपुर, गोविन्दगढ़ जलाशय रीवा, सांपना बांध बैतूल एवं धोलाबड़ जलाशय रतलाम।


- डॉ. नवीन जोशी

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