15 जनवरी 2020। राज्य सरकार ने नि:शक्तजनों को जिला आबकारी अधिकारी के पदों पर भी आरक्षण प्रदान कर दिया है। इस संबंध में राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा बनाये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पांच शासकीय कार्यालयों के सभी पदों में नि:शक्तजनों को कुल 6 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु पदों का चिन्हांकन किया है जिसमें राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आने वाला आबकारी आयुक्त कार्यालय भी शामिल है।
आबकारी आयुक्त कार्यालय के अंन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारी के कुल 31 पदों में दो पद नि:शक्तजनों के लिये आरक्षित रहेंगे। इनमें एक पद दृष्टि बाधित और दूसरा पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें शामिल है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडि़त एवं मस्कुलर डिस्ट्राफी के लिये आरक्षित रहेगा। इसी प्रकार आबकारी उप निरीक्षक के कुल 372 पदों में से 22 पद नि:शक्तों के लिये आरक्षित रहेंगे जिनमें 6 पद दृष्टि बाधित हेतु, 5 पद श्रवण बाधित हेतु, 6 पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी हेतु एवं 5 पद ऑटिज्म-बौध्दिक दिव्यांगता हेतु आरक्षित रहेंगे। आबकारी आरक्षक के कुल 1021 पदों में से 61 पद नि:शक्तजनों के लिये रिजर्व रहेंगे जिनमें 16 पद दृष्टि बाधित हेतु, 15 पद श्रवण बाधित हेतु, 15 पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी हेतु एवं शेष 15 पद ऑटिज्म-बौध्दिक दिव्यांगता हेतु आरक्षित रहेंगे। आईटी आपरेटर के कुल 78 पदों में से 5 पद नि:शक्तों के लिये रहेंगे जिनमें 1 पद दृष्टि बाधित हेतु, 2 पद श्रवण बाधित हेतु, एक पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी हेतु एवं 1 पद ऑटिज्म-बौध्दिक दिव्यांगता हेतु रहेंगे। सहायक ग्रेड-3 के कुल 158 पदों में से 9 पद नि:शक्तजनों के लिये रहेंगे जिनमें 3 पद दृष्टि बाधित हेतु, 2 पद श्रवण बाधित हेतु, 2 पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी हेतु एवं 2 पद ऑटिज्म-बौध्दिक दिव्यांगता हेतु रहेंगे। इसी प्रकार भृत्य के कुल 331 पदों में से 10 पद नि:शक्तों के लिये रहेंगे जिनमें 3 पद दृष्टि बाधित हेतु, 2 पद श्रवण बाधित हेतु, 3 पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी हेतु एवं 2 पद ऑटिज्म-बौध्दिक दिव्यांगता हेतु आरक्षित रहेंगे।
इनमें में भी दिया आरक्षण :
राज्य सरकार ने पीएचई विभाग के सहायक यंत्री, शीघ्र लेखक, सहायक मानचित्रकार, अनुरेखक, उप यंत्री के पदों पर भी नि:शक्तजनों को आरक्षण दिया है। इसके अलावा, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत मुद्रांक एवं पंजीयन कार्यालय में जिला पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक ग्रेड-3, पंजीयन लिपिक, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टायपिस्ट एवं भृत्य, गृह विभाग में लोक अभियोजन संचानलाय के एडीओपी, सहायक ग्रेड-3, एपीसीडी और भृत्य के पदों तथा गृह विभाग के अंतर्गत एफएसएल में वैज्ञानिक अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर भी नि:शक्तजनों को आरक्षण दिया है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि हमने नि:शक्तजनों को आरक्षण देने हेतु ज्यादातर विभागों में पदों का चिन्हांकन कर दिया है। अब करीब डेढ़ दर्जन विभाग और बचे हैं जिनमें पदों का चिन्हांन किया जाना है। चिन्हांकित पदों पर आगे भर्ती इसी आरक्षण के हिसाब से होगी।
- डॉ. नवीन जोशी
प्रदेश में नि:शक्तजनों को जिला आबकारी अधिकारी के पद पर भी मिला आरक्षण
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1449
Related News
Latest News
- मध्य प्रदेश पुलिस में डिजिटल क्रांति: 25,000 टैबलेट्स से जांच होगी हाईटेक
- मध्यप्रदेश: औद्योगिक निवेश के नए युग की ओर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यूके रोड शो
- रूस और ईरान ने डॉलर का इस्तेमाल बंद किया - तेहरान
- डिजिटल तकनीक का उपयोग: सटीक डेटा संग्रहण की दिशा में बड़ा कदम
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लंदन के संसद स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया
- मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव की लंदन यात्रा, हुआ गर्मजोशी से स्वागत