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नगरीय निकाय आम चुनाव के लिये बदला उम्मीदवारों का शपथ-पत्र

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1267

नगरीय निकाय आम चुनाव के लिये बदला उम्मीदवारों का शपथ-पत्र

21 जनवरी 2020। राज्य निर्वाचन आयोग ने आने वाले नगरीय निकायों के आम चुनावों हेतु उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शपथ-पत्र में बदलाव कर दिया है। इस शपथ-पत्र में अब सिर्फ पार्षद उम्मीदवार का ही उल्लेख किया गया है जबकि पहले जो शपथ-पत्र था उसमें मेयर/अध्यक्ष के साथ पार्षद प्रत्याशी का उल्लेख था। चूंकि अब राज्य सरकार मेयर एवं अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष पध्दति से न कराकर अप्रत्यक्ष पध्दति से कराने जा रही है, इसलिये शपथ-पत्र के प्रारुप में यह बदलाव किया गया है।
दो साल पहले ऐसा था शपथ-पत्र :
पिछली शिवराज सरकार ने दो साल पहले 2 फरवरी 2017 को नगरीय निकायों के लिये जो एक जाई शपथ-पत्र का प्रारुप जारी किया था उसमें मेयर/अध्यक्ष एवं पार्षद पद के उम्मीदवारों का उल्लेख था।
ऐसा रहेगा नया शपथ-पत्र :
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सिर्फ पार्षद पद के प्रत्याशियों द्वारा भरे जाने वाले नये शपथ-पत्र प्रारुप को जारी किया है। यह शपथ-पत्र नामनिर्देशन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क वाले स्टाम्प पेपर में देना होगा तथा इस शपथ-पत्र को मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त या नोटरी के समक्ष सत्यापित कराना होगा। शपथ-पत्र में पार्षद पद का प्रत्याशी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पत्तियों एवं दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी देगा। अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र का प्रत्येक कॉलम भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है तो उस कॉलम में निरंक शब्द अंकित करना होगा। रिटर्निंग आफिसर को यह जांच करनी होगी कि नामांकन-पत्र के साथ दाखिल करते समय शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे गये हैं या नहीं। यदि नहीं तो रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी को रिक्त कॉलम भरने के लिये स्मरण करायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा स्मरण कराने के पश्चात भी किसी रिक्त कॉलम को नहीं भरा जाता है तो रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्र खारिज कर सकेगा।
अब दो रुपये में प्रति पृष्ठ के हिसाब से मिलेगी जानकारी :
दो साल पहले प्रावधान था कि किसी निर्वाचक द्वारा मांग किये जाने पर शपथ-पत्र की प्रमाणित प्रति एक रुपया प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी। परन्तु अब इस प्रावधान को बदलकर दो रुपया प्रति पृष्ठ कर दिया गया है।
आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय चुनावों के लिये शपथ-पत्र में बदलाव कर दिया गया है क्योंकि अब प्रत्यक्ष पध्दति से सिर्फ पार्षद पद के चुनाव होंगे।



- डॉ. नवीन जोशी

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