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प्रदेश में नया मोटर व्हीकल टैक्स कानून लागू ट्रांसपोर्टरों को दी राहत

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1318

12 फरवरी 2020। प्रदेश में नया मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट लागू हो गया है। इससे ट्रांसपोर्टरों को राहत मिली हैं।
ट्रकों पर अब यह रहेगी कर की दर :
ऐसे ट्रक जो 1 अक्टूबर 2014 के पूर्व से राज्य में पंजीकृत हैं पर अब टैक्स की दर इस प्रकार रहेगी यथा एक, भार के हिसाब से बारह हजार किलोग्राम से अधिक परन्तु 13 हजार किलोग्राम से अधिक नहीं, के ट्रक पर 3400 रुपये प्रति तिमाही टैक्स लगेगा जबकि 13 हजार से अधिक भार वाले माल यानों पर प्रति एक हजार किलोग्राम के हिसाब से 250 रुपये प्रति तिमाही टैक्स लगेगा। इससे पहले प्रावधान था कि 28 हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु 29 हजार किलोग्राम तक के वजन वाले ट्रकों पर 9 हजार रुपये प्रति तिमाही टैक्स लगेगा तथा इसके बाद प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग पर 350 रुपये प्रति तिमाही टैक्स लगेगा। जबकि 28 हजार किलोग्राम या इससे कम वजन के माल यानों पर 1 अक्टूबर 2014 के प्रारंभ होने की तारीख को तीन वर्ष तक पुराने माल यानों पर सकल यान भार के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसे भाग के लिये 3500 रुपये तथा तीन वर्ष से अधिक पुराने माल वाहनों पर सकल भार के प्रत्येक एक हजार किलोग्रासम या उसके भाग हेतु 2500 रुपये आजीवन कर था।
अंतरण कर में भी दी राहत :
अन्य राज्यों में पंजीकृत माल यानों पर पहले जिनका लदान भार 5 हजार किलोग्राम से अधिक नहीं है, पर टैक्स 500 रुपये प्रति मास, 5 हजार किलोग्राम से अधिक किन्तु 6 हजार किलोग्राम से अधिक नहीं है, पर 600 रुपये प्रति मास एवं तत्पश्चात प्रत्येक एक हजार किलोग्राम पर 100 रुपये प्रति मास कर लगता लगता था। लेकिन अब नया प्रावधान किया गया है कि ऐसे माल यान जो पंजीयन की तारीख से 5 वर्ष तक पुराने हैं, पर सकल यान भार के प्रत्येक 1
हजार किलोग्राम या उसे भाग के लिये 500 रुपये, पंजीयन की तारीख से 5 वर्ष से अधिक किन्तु 8 वर्ष से कम पुराने वाहनों पर सकल यान भार के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिये 300 रुपये एवं पंजीयन की तारीख से 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर सकल यान भार के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिये 200 रुपये अंतरण टैक्स लगेगा।
राज्यपाल की मंजूरी से लागू हुआ नया प्रावधान :
राज्य सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 19 दिसम्बर 2019 को संशोधन विधेयक पारित किया था तथा अब इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है जिससे यह पूरे प्रदेश में अधिनियम के रुप में लागू हो गया है।
विभाग्रीय अधिकारी ने बताया कि पहले माल यानों यानि गुड्स कैरियर से प्रति माह टैक्स लिये जाने का प्रावधान था। ट्रांसपोर्टरों ने जब इसका विरोध किया तो अब नया प्रावधान कर दिया गया है कि या तो तिमाही टैक्स भरे या जीवन काल टैक्स भरें।



- डॉ.नवीन जोशी

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