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राज्य सेवा परीक्षा नियम में बदलाव

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1167

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में अब आरक्षित वर्ग
को सामान्य वर्ग की सीटों पर लाभ नहीं मिलेगा

24 मार्च 2020। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में बने राज्य सेवा परीक्षा नियमों में नया बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब आरक्षित वर्ग को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग की सीटों का लाभ नहीं मिलेगा।
पहले यह था प्रावधान :
पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने 2 नवम्बर 2015 को जारी राज्य सेवा परीक्षा नियम में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिये दो प्रावधान किये थे : एक, पहले अनारक्षित वर्ग की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में अजाजजा तथा ओबीसी के ऐसे अभ्यर्थी सामान्य गुणानुक्रम के आधार पर शामिल किये जायेंगे जिन्होंने संबंधित प्रवर्ग को दिये जाने वाले लाभ/रियायत नहीं लिये हैं। दूसरे, अजाजजा एवं ओबीसी की पृथक सूचियां तैयार की जायेंगी।
अब यह किया प्रावधान :
वर्तमान सरकार ने अब पांच साल पहले के उक्त दोनों प्रावधानों को खत्म कर प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु एक ही नया प्रावधान किया है जो इस प्रकार है : अनारक्षित, अजाजजा, ओबीसी एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्युएस नया जोड़ा है) में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पृथक सूचियां तैयार की जायेंगी।
साक्षात्कार के बाद मिल सकेगा सामान्य वर्ग की सीटों पर लाभ :
राज्य सरकार ने साक्षत्कार के बाद आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग की सीटों पर लाभ देने का प्रावधान कुछेक बदलाव के साथ पूर्ववत रखा है। इसमें प्रावधान है कि साक्षात्कार के बाद अनारक्षित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में अजाजजा, ओबीसी एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्युएस नया जोड़ा है) से सामान्य योग्यता के आधार पर उन अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा जिन्होंने आवेदन/परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति को छोडक़र संबंधित वर्ग को देय कोई लाभ/शिथिलीकरण जैसे आयु सीमा में छूट आदि नहीं ली है।
दो नये पद भी जुड़े :
राज्य सरकार ने राज्य सेवा परीक्षा नियमों में दो और पदों की भी भर्ती जोड़ दी है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय विभाग के द्वितीय श्रेणी के सहायक संचालक के पद जोड़े गये हैं। इस प्रकार अब भर्ती किये जाने वाले पदों की कुल संख्या 36 से बढक़र 38 हो गई है। उल्लेखनीय है कि इन सभी पदों पर भर्ती करने का काम राज्य लोक सेवा आयोग को दिया गया है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरक्षित वर्ग को प्ररांभिक एवं मुख्य परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के पदों का लाभ नहीं दिया गया है। सिर्फ साक्षात्कार के समय ही उन्हें ऐसा लाभ मिल सकेगा बशर्ते कि आरक्षित वर्ग ने कोई लाभ या शिथिलिीकरण नहीं लिया हो।


- डॉ. नवीन जोशी

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