ऑक्सीजन भी पल्स रेट, रेस्पायटरी रेट एवं सेचुरेशन आफ पेरीफेरल के हिसाब से दी जाये
2 मई 2020। राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने सभी जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जनों एवं नर्सिंग होम एसोसियेशन के अध्यक्ष को ताजा निर्देश जारी कर कहा है कि कोरोना के मरीजों का उपचार तकनीकी निर्देशों के अनुसार किया जाये।
उन्होंने निर्देशों में कहा कि कोरोना मरीजों को पर्याप्त पेय पदार्थ तथा संतुलित आहार प्रदान किया जाये। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने उन्हें विटामिन ए, डी, सी एवं जिंक़ की उसी अनुसार अनुशंसित प्रोफाईलेक्टिक खुराक रोजाना प्रदान की जाये। इसके अलावा रोगी की पल्स रेट यानि पीआर, रेस्पायरेटरी रेट यानि आरआर तथा सेचुरेशन आफ पेरीफेरल आक्सिजन यानि एसपीओ-2 के हिसाब से ऑक्सिजन दी जाये।
निर्देश में कहा गया है कि यदि श्वसन संक्रमण से ग्रस्त रोगी का एक्स-रे इनकान्क्लुसिव है तो रोगी के ब्रीथ होल्डिंग क्षमता एवं सीटी स्केन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये इन्फेक्शन प्रिवेन्टिव एण्ड कण्ट्रोल के मानक निर्देशों का पालन करते हुये रोगी का सीटी स्केन कराया जाये। साथ ही कोरोना रोगियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु आवश्यक मनोवैज्ञानिक संवर्धन हेतु मनोरंजन की व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन सुनिश्चित करे।
- डॉ. नवीन जोशी
कोरोना रोगियों को विटामिन ए,डी,सी एवं जि़ंक दिया जाये
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Bhopal 👤By: DD Views: 1066
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