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सौ श्रमिक तक वाले उद्योगों को मिलेगी छूट...

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1025

राज्यपाल ने जारी किया अध्यादेश
7 मई 2020। प्रदेश के राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दो नये कानूनी प्रावधान कर दिये। पहले प्रावधान के तहत मप्र औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद 100 श्रमिक तक नियोजित करने वाले कारखानों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट मिल जायेगी। इससे पहले 50 श्रमिकों तक के नियोजन पर छूट मिलती थी। इससे श्रमिक निष्ठापूर्वक उत्पादन में सहयोग करेंगे।
दूसरे प्रावधान के तहत मप्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में संशोधन के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी स्थापना को या स्थापनाओं के किन्हीं वर्गों को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबंधों से छूट, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये दे सकेगी जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये।
राज्य सरकार ने मप्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में संशोधन के बारे में कहा था कि सभी नवीन स्थापित कारखानों को आगामी एक हजार दिवस के लिये मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक 80 रूपये के अभिदाय के प्रदाय से छूट मिल जायेगी। इसके साथ ही वार्षिक रिटर्न से भी छूट मिलेगी।


- डॉ. नवीन जोशी

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