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राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नये नियमों के साथ होगी भर्ती

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1029

कोविड के कारण हुआ परिवर्तन
21 मई 2020। कोविड-19 के वर्तमान संक्रमण काल में चेती प्रदेश सरकार ने अपने गृह विभाग के अधीन कार्यरत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में लम्बे समय से रिक्त पदों को भरने के लिये छह साल पुराने नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले के नियमों में अनेक विसंगतियां थीं जिसके कारण रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी।
कोविड-19 से निपटने में उक्त प्राधिकरण ही अपनी टीम के माध्यम से राज्य शासन से आदेश निकलवा रहा है। जब इस प्राधिकरण के प्रशासनिक सेटअप पर ध्यान दिया गया तो पता चला कि इसमें अनेक विसंगतियां हैं और लम्बे समय से रिक्त पद भी नहीं भरे गये हैं। इसी कारण से राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में जारी भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम निरस्त कर नये नियम बनाकर प्रभावशील कर दिये हैं।
ये हुये बदलाव :
नये बदलाव के तहत अब मुख्यमंत्री उक्त प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे। जबकि इससे पहले इस पर मुख्य नियंत्रण मुख्य सचिव का रहता था। प्रतिनियुक्ति वाले पदों के अलावा संविदा पर रखे जाने वाले लोगों के लिये एक कमेटी का प्रावधान किया गया है जिसके अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य सलाहकार होंगे और यदि सदस्य सलाहकार का पद खाली है तो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अध्यक्ष होंगे। समिति के सदस्य प्राधिकरण के समन्वयक/संचालक तथा गृह विभाग का उप सचिव होगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रशासनिक सेटअप के कुल 54 पद स्वीकृत हैं जिसमें से करीब बारह पद ही भरे जा सके हैं और शेष खाली पड़े हैं। इन खाली पड़े पदों को भरने में पुराने नियमों में काफी विसंगितयां थीं जिन्हें अब नये नियम बनाकर दूर किया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिये प्राधिकरण विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर निरन्तर कार्य कर रहा है।



-डॉ. नवीन जोशी

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