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अब श्रम विभाग की 18 सेवायें लोक सेवा गारंटी के तहत एक दिन के अंदर मिलेंगी

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1066

राज्य सरकार ने लॉकडाऊन के दौरान किया नया प्रावधान
28 मई 2020। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण में चल रहे लॉकडाऊन में श्रम विभाग के अंतर्गत 18 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत एक दिन में उपलब्ध कराने का प्रावधान कर दिया है। पहले ये सेवायें 15 से 30 दिन के अंदर प्रदान की जाती थीं।
ये 18 सेवायें मिलेंगी एक दिन में :
राज्य सरकार ने नया प्रावधान किया है कि अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित दुकान एवं संस्थाओं का पंजीयन, 20 एवं इससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले वाले ठेकेदार को लायसेंस (कारखानों को छोडक़र), कारखानों में स्वप्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत कारखानों से प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार कानून के तहत जारी पंजीयन एवं लायसेंस, मोटर परिवहन कर्मकार कानून के तहत पंजीयन एवं लायसेंस, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कानून के तहत पंजीयन, दुकान एवं संस्थापनाओं के पंजीयन प्रमाण-पत्र में संशोधन, दुकान एवं संस्थापनाओं के वैधता समाप्त होने वाले पंजीयन प्रमाण-पत्र में संशोधन, कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा, संविदा श्रम कानून के तहत 20 एवं इससे अधिक ठेका श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदार को जारी लायसेंस का नवीनीकरण, संविदा श्रम कानून के तहत ठेकेदार को मिले लायसेंस में संशोधन, कारखाना अधिनियमू के तहत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों को नवीन लायसेंस, इसका नवीनीकरण या उसमें संशोधन, दुकानों-वाणिज्यिक संस्थापनाओं और मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिये स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण, कारखाना अधिनियम के तहत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों के लायसेंस का नवीनीकरण, बीड़ी-सिगार कामगार कानून के तहत औद्योगिक परिसर को लायसेंस, बीड़ी-सिगार कानून के तहत मिले लायसेंस का नवीनीकरण तथा संविदा श्रम कानून के तहत प्रमुख नियोजक का पंजीयन (कारखानों को छोडक़र) अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत लोक सेवा केंद्रों में आवेदन करने पर एक दिन के अंदर प्रदान किया जायेगा।



- डॉ. नवीन जोशी

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