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जनहित याचिकाओं को राज्य गंभीरता से ले

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 995

राज्य के विधि विभाग ने जारी किये निर्देश
11 जून 2020। जनहित याचिकाओं को सभी विभाग गंभीरता से लें। ये निर्देश राज्य के विधि विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को जारी किये हैं। विधि विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के स्थायी अधिवक्ता राहुल कौशिक ने लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फाईल की गई अधिकांश जनहित याचिकाओं में राज्य सरकार पक्षकार रहती है तथा कई बाद राज्य से संबंधित विभाग को पक्षकार बनाया जाता है। राज्य शासन के समस्त विभागों को अवगत कराया जाये कि वे उच्चतम न्यायालय में फाईल की गई जनहित याचिकाओं को गंभीरता से लें और समयावधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मामलों को गंभीरता से लिया जाता है तथा कई बार भारी व्यय भी अधिरोपित किया जाता है। कई बार राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिये भी आदेशित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति को टालना राज्य के हित में होगा।
विधि विभाग ने स्थाई अधिवक्ता के उक्त लेख को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर निर्देश दिये हैं कि वह सभी विभागों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करे।



- डॉ. नवीन जोशी

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