अब अकेला मकान या अपार्टमेंट बनेगा कन्टेनमेंट जोन
12 जून 2020। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण पर कन्टेनमेंट जोन बनाने के नये प्रावधान लागू कर दिये हैं। अब कोरना मरीज मिलने पर बंगला या अकेला घर या मल्टीस्टोरीज अपार्टमेंट कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा। यदि कोराना केस एक या अधिक हैं तो कंपाउण्ड वाली रेसीडेंट कालोनी को और यदि मोहल्ला है तो संक्रमित घर के चारों दिशाओं में आसपास के सौ घरों तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
इसी प्रकार यदि नगर निगम वार्ड में पहले से कन्टेनमेंट जोन है और वहां बाहर की कालोनी में दो या अधिक कोरोना केस मिलते हैं तो संपूर्ण वार्ड या संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव में दो से अधिक केस मिलते हैं तो संपूर्ण गांव को कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
- डॉ. नवीन जोशी
प्रदेश में बदले कन्टेन्मेंट जोन के प्रावधान
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 941
Related News
Latest News
- मध्यप्रदेश: औद्योगिक निवेश के नए युग की ओर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यूके रोड शो
- रूस और ईरान ने डॉलर का इस्तेमाल बंद किया - तेहरान
- डिजिटल तकनीक का उपयोग: सटीक डेटा संग्रहण की दिशा में बड़ा कदम
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लंदन के संसद स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया
- मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव की लंदन यात्रा, हुआ गर्मजोशी से स्वागत
- भोपाल गैस त्रासदी: पीढ़ियों तक फैला जहर, मिट नहीं रहा दर्द