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प्रदेश में बदले कन्टेन्मेंट जोन के प्रावधान

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 941

अब अकेला मकान या अपार्टमेंट बनेगा कन्टेनमेंट जोन
12 जून 2020। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण पर कन्टेनमेंट जोन बनाने के नये प्रावधान लागू कर दिये हैं। अब कोरना मरीज मिलने पर बंगला या अकेला घर या मल्टीस्टोरीज अपार्टमेंट कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा। यदि कोराना केस एक या अधिक हैं तो कंपाउण्ड वाली रेसीडेंट कालोनी को और यदि मोहल्ला है तो संक्रमित घर के चारों दिशाओं में आसपास के सौ घरों तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
इसी प्रकार यदि नगर निगम वार्ड में पहले से कन्टेनमेंट जोन है और वहां बाहर की कालोनी में दो या अधिक कोरोना केस मिलते हैं तो संपूर्ण वार्ड या संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव में दो से अधिक केस मिलते हैं तो संपूर्ण गांव को कन्टेनमेंट जोन बनाया जायेगा।

- डॉ. नवीन जोशी

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