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वित्त विभाग की आनलाईन सहमति में ई-फाईल नंबर डालना अनिवार्य हुआ

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 972

28 जून 2020। राज्य सरकार ने सभी विभागों के लिये यह अनिवार्य किया है कि वे वित्त विभाग से आनलाईन स्वीकृत प्रस्तावों पर ई-फाईल नंबर डालें।
इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग ने सभी विभागों को परिपत्र जारी कर कहा है कि कतिपय प्रकरणों में यह दृष्टिगोचर हुआ है कि विभागों द्वारा वित्त विभाग से आनलाईन ई-आफिस के माध्यम से प्रचलित नस्ति में प्रदान किये गये परामर्श/सहमति के आधार पर जारी स्वीकृतियों में वित्त विभाग का ई-फाईल नंबर एवं दिनांक को अंकित नहीं करते हुये मात्र ई-आफिस से मिली सहमति का उल्लेख किया जा रहा है। स्वीकृति आदेश में ई-फाईल नंबर अंकित नहीं किये जाने से भविष्य में संबंधित नस्ति के संदर्भ को खोज पाना मुश्किल होगा। इसलिये अब ई-आफिस के माध्यम से प्रचलित नस्तियों में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श/सहमति के आधार पर जारी की जाने वाली स्वीकृतियों में प्राप्त परामर्श/सहमति के परिपे्रक्ष्य में जारी स्वीकृतियों में वित्त विभाग के यूओ नंबर एवं दिनांक अनिवार्य रुप से अंकित किया जाये।

- डॉ. नवीन जोशी

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